मानहानि मामले में कल अदालत जा सकते हैं राहुल गांधी, सूरत कोर्ट के फैसले को देंगे चुनौती
मानहानि मामले में सजा के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार तीन अप्रैल को सूरत जा सकते हैं। यहां वह 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में दो साल की सजा के खिलाफ सूरत कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। पिछले दिनों राहुल को सीजेएम कोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि केस में दो साल की सजा सुनाई थी।

नई दिल्ली। मानहानि मामले में सजा के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार तीन अप्रैल को सूरत जा सकते हैं। यहां वह 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में दो साल की सजा के खिलाफ सूरत कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। पिछले दिनों राहुल को सीजेएम कोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि केस में दो साल की सजा सुनाई थी। इस सजा को कोर्ट में चुनौती देने के लिए राहुल को एक महीने का समय भी दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका तैयार हो चुकी है। इसे सोमवार को सूरत पहुंचकर राहुल कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं।
मानहानि केस में मिली दो साल की सजा
दरअसल, राहुल गांधी पर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान 'मोदी सरनेम' पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगा था। इसी मामले में राहुल पर गुजरात के भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। जिसपर सुनवाई करते हुए पिछले दिनों सूरत की एक अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
राहुल गांधी को इस मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुना दी। नियम के अनुसार, अगर किसी सांसद या विधायक को दो साल या इससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। राहुल के साथ भी ऐसा ही हुआ। अगले ही दिन लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता जाने का आदेश जारी कर दिया।
Read More: कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब और तेज, 24 घंटे में 3824 नए केस, एक्टिव केस 18 हजार के पार
राहुल गांधी पर मानहानि के 5 मामले दर्ज
मानहानि के एक दूसरे मामले में राहुल गांधी को 12 अप्रैल को पटना कोर्ट में हाजिर होना है। आरोप है कि उन्होंने मोदी सरनेम वालों का चोर कहकर अपमान किया था। कांग्रेस नेता पर अलग-अलग प्रदेशों में माहानि के 5 मामले दर्ज हैं। इनमें से एक मामले में सूरत कोर्ट ने दो साल की सजा सुना दी है।