उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक समेत 3 आरोपी दोषी करार, 7 बरी
उमेश पाल अपहरण मामले में मुख्य अभियुक्त माफिया अतीक अहमद समेत 3 अभियुक्तों को एमपी-एमएलए कोर्ट के जज डा दिनेश चंद्र शुक्ल ने दोषी करार दिया है। साल 3 आरोपियों को बरी किया गया है। उमेश पाल की 24 फरवरी को पहले प्रयागराज में हत्या हो गई थी। उमेश पाल के परिवार ने कोर्ट से माफिया अतीक के खिलाफ मृत्युदंड की मांग की है।

प्रयागराज। उमेश पाल अपहरण मामले में मुख्य अभियुक्त माफिया अतीक अहमद समेत 3 अभियुक्तों को एमपी-एमएलए कोर्ट के जज डा दिनेश चंद्र शुक्ल ने दोषी करार दिया है। साल 3 आरोपियों को बरी किया गया है। उमेश पाल की 24 फरवरी को पहले प्रयागराज में हत्या हो गई थी। उमेश पाल के परिवार ने कोर्ट से माफिया अतीक के खिलाफ मृत्युदंड की मांग की है।
7 आरोपियों को कोर्ट ने किया बरी
उमेश पाल अपहरण कांड में कोर्ट ने 7 आरोपियों को बरी कर दिया है।
दो के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
उमेश पाल अपहरण मामले में अशिफ उर्फ मल्ली और एजाज अख्तर को भी दोषी करार दिया गया है। दोनो के कोर्ट रूम में उपस्थित न होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।
कोर्ट के बाहर उमड़ा लोगों का हुजूम
कोर्ट परिसर के बाहर काफी ज्यादा भीड़ मौजूद है, वकील लगातार अतीक के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है।
Court ने इन आरोपियों को माना दोषी
कोर्ट ने अतीक अहमद, अशरफ अहमद, दिनेश पासी, जावेद, इसरार, फरहान, खान सौलत हनीफ, आबिद प्रधान, आशिक उर्फ मल्ली और एजाज अख्तर को दोषी करार दिया है।
कोर्ट परिसर में वकीलों ने की नारेबाजी
माफिया के कोर्ट परिसर में दाखिल होने के बाद ही वकील लगातार अतीक के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।
कोर्ट ने सभी 10 आरोपियों को ठहराया दोषी
कोर्ट ने 17 साल पुराने केस अपहरण केस में सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। जिसमें अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ भी शामिल है।
17 साल पुराने मामले में सभी आरोपी दोषी करार
उमेश पाल अपहरण केस में माफिया अतीक अहमद समेत सभी आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है।
उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद दोषी करार
माफिया अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण केस में कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है।
वकीलों ने किया हंगामा
पाल समाज के विधायक राजू पाल और अधिवक्ता उमेश पाल की हत्या से दुखी वरुण देव पाल अतीक अहमद को जूतों की माला पहनाने के लिए आए थे।