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हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पारिवारिक विवाद के केस में महीने में 73 हजार वेतन पाने वाली पत्नी को पति से प्रतिमाह गुजारा दिलाने से इंकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने पति को, विवाह के बाद पैदा हुए बच्चे को 25 हजार प्रतिमाह देने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की एकल पीठ ने यह आदेश पति द्वारा दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर दिया।
By: Arvind Mishra
Sep 01, 20251:48 PM