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जुलाई से 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को किसी भी पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा। यह नियम कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के निदेर्शों के अनुसार लागू किया गया है।
By: Arvind Mishra
Jun 21, 202512:04 PM