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मध्यप्रदेश में प्रमोशन का रास्ता साफ....खाली पदों पर होगी नई भर्ती  

मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया। साथ ही प्रमोशन के बाद खाली पदों पर नई भर्ती भी की जाएगी। दरअसल, मंगलवार को सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में अहम निर्णय लिए गए।

By: Arvind Mishra

Jun 17, 2025just now

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मध्यप्रदेश में प्रमोशन का रास्ता साफ....खाली पदों पर होगी नई भर्ती  

कैबिनेट खास...

  • मोहन कैबिनेट के फैसले से चार लाख लोगों को मिलेगा फायदा 
  • प्रदेश में नौ साल बाद कर्मचारी-अधिकारियों को मिली सौगात
  • 36 फीसदी पद एससी-एसटी के लिए सुरक्षित रखने का प्रावधान
  • अनारक्षित पदों पर पदोन्नति के लिए हर वर्ग के कर्मचारी होंगे पात्र
  • आंशिक सेवा भी अब पूर्ण,चतुर्थ श्रेणी के लिए अंक व्यवस्था नहीं  
  • मंत्री विजयवर्गीय कैबिनेट की फैसलों की दे रहे जानकारी
  • वरिष्ठता के तहत मेरिट के आधार पर पदोन्नति की जाएगी
  • आंगनवाड़ी 2.0 के तहत 459 नवीन आंगनबाड़ी खुलेंगे
  • आंगनवाड़ी सहायिका-कार्यकर्ताओं की भर्ती भी की जाएगी
  • केंद्र सरकार 72 करोड़ और राज्य सरकार 70 करोड़ देगी
  • 5163 करोड़ की मंजूरी बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दी गई
  • अग्रिम डीपीसी का प्रावधान किया गया
  • पात्रता का भी प्रावधान किया गया
  • पदोन्नति समिति को अधिकार दिए गए
  • छह माह की सीआर को सालभर माना जाएगा 
  • प्रतिनियुक्ति के खाली पद पर प्रमोशन होगा

भोपाल। स्टार समाचार बेव

मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया। साथ ही प्रमोशन के बाद खाली पदों पर नई भर्ती भी की जाएगी। दरअसल, मंगलवार को सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इस फैसले से नई भर्ती के दरवाजे भी खुल जाएंगे। प्रमोशन में आरक्षित वर्ग की हिस्सेदारी को भी इसमें ध्यान में रखा गया है। प्रमोशन में किसी प्रकार की विधिक तकलीफ नहीं आएगी, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। अग्रिम डीपीसी के प्रावधान किए गए हैं। वरिष्ठता का ध्यान रखा गया है। किन परिस्थितियों में लोकसेवक अपात्र होगा, इसे भी स्पष्ट किया गया है। निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए रिव्यू डीपीसी की व्यवस्था भी की गई है। पदोन्नति समिति को शासकीय सेवक की उपयोगिता निर्धारण करने का अधिकार दिया गया है। गौरतलब है कि नौ साल पहले 2016 से सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति रुकी हुई थी। इसकी वजह यह थी कि आरक्षण में प्रमोशन को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में था। सरकार ने वहां एसएलपी दाखिल की थी, जिससे प्रमोशन नहीं हो पा रहा था।

सीएम के सामने हुआ प्रेजेंटेशन  

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कर्मचारियों को पदोन्नति दिए जाने के पक्ष में हैं। इसी कारण तीन महीने पहले उन्होंने सभी पक्षों की सहमति से पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने की बात कही थी। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रमोशन का फॉमूर्ला तैयार करना शुरू किया और दो से ज्यादा बार मुख्यमंत्री के सामने इसका प्रेजेंटेशन पेश किया गया। 

एक लाख कर्मचारी हो गए रिटायर

पिछले हफ्ते, 10 जून को हुई कैबिनेट बैठक में मंत्रियों के सामने भी इसका प्रजेंटेशन पेश किया गया था। इसके बाद अब इसे मंजूरी के लिए  कैबिनेट बैठक में लाया गया। आखिरकार इसे कैबिनेट के एजेंडे में शामिल करने का फैसला लिया गया। पदोन्नति में रोक के चलते अब तक एक लाख से अधिक कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं।

न शिव न नाथ...मोहन ने दिखाया दम

शिवराज, कमल नाथ और फिर शिवराज सरकार ने नए नियम बनाने के प्रयास भी किए पर एक राय ही नहीं बनी, जिसके कारण मामला अटका रहा। लेकिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई।  प्रमोशन को लेकर कई बार कर्मचारी संगठन भी सरकार से गुहार लगा चुके हैं।

इसलिए लगी थी रोक

वर्ष 2002 में तत्कालीन सरकार ने प्रमोशन के नियम बनाते हुए प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान कर दिया था। ऐसे में आरक्षित वर्ग के कर्मचारी प्रमोशन पाते गए, लेकिन अनारक्षित वर्ग के कर्मचारी पिछड़ गए। जब इस मामले में विवाद बढ़ा तो कर्मचारी कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कोर्ट से प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने का आग्रह किया। कोर्ट को तर्क दिया कि प्रमोशन का फायदा सिर्फ एक बार मिलना चाहिए। इन तर्कों के आधार पर मप्र हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को मप्र लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 खारिज कर दिया। सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। शीर्ष कोर्ट ने यथास्थिति रखने का आदेश दिया। तभी से प्रमोशन पर रोक लगी है।

प्रमोशन का नया फॉर्मूला

रिक्त पदों को वर्गों में बांटा: जितने पद खाली होंगे, उन्हें एससी-एसटी (16 फीसदी-20 फीसदी) और अनारक्षित हिस्सों में बांटा जाएगा। पहले एससी-एसटी वर्ग के पद भरे जाएंगे, फिर बाकी पदों के लिए सभी दावेदारों को मौका मिलेगा।

दो तरह से बनेगी सूची

क्लास-1 अधिकारी (जैसे डिप्टी कलेक्टर) के लिए लिस्ट मेरिट और सीनियरिटी दोनों के आधार पर बनेगी।
क्लास-2 और नीचे के पदों के लिए लिस्ट सीनियरिटी के आधार पर बनाई जाएगी।

गोपनीय रिपोर्ट जरूरी

प्रमोशन के लिए कर्मचारी की गोपनीय रिपोर्ट का अच्छा होना जरूरी है। पिछले 2 साल में कम से कम 1 रिपोर्ट आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए या पिछले सात साल में कम से कम 4 रिपोर्ट अ+ होनी चाहिए। अगर किसी कर्मचारी की गलती से उसकी गोपनीय रिपोर्ट नहीं बनी है, तो उसका प्रमोशन नहीं होगा।

  • मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा..

आज कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों-अधिकारियों के 9 वर्ष से लंबित पदोन्नति के मामले का निराकरण किया। इसमें एससी-एसटी सहित सभी वर्ग के कर्मचारियों-अधिकारियों के हितों का ध्यान रखा गया है। इसके माध्यम से पदोन्नति के बाद शासकीय सेवाओं में दो लाख पद रिक्त होंगे और इन पर नए सिरे से भर्ती की संभावना बनेगी।

मामले में कब-कब क्या हुआ

  • 2016: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण (Reservation in Promotion) को रद्द कर दिया था, जिसके बाद राज्य में प्रमोशन पर रोक लग गई थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और लगभग नौ सालों तक लंबित रहा।
  • अप्रैल 2025 (8 अप्रैल 2025): मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सार्वजनिक रूप से पदोन्नति पर लगी रोक हटाने और इसके लिए नया फार्मूला तैयार करने का ऐलान किया था।
  • मई 2025 (मई के अंतिम सप्ताह): अधिकारियों ने पदोन्नति के लिए तीन अलग-अलग फॉर्मूलों का प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री को दिया था। इसमें डबल प्रमोशन के प्रस्ताव पर भी विचार हुआ, लेकिन उसे एक साथ लागू करने से मना कर दिया गया।
  • जून 2025 (10 जून): मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पदोन्नति में आरक्षण के प्रस्ताव का प्रेजेंटेशन किया गया। इस दौरान सभी पक्षों से चर्चा भी की गई।
    जून 2025 (11 जून): खबरों के अनुसार, प्रमोशन के नए नियमों में SC के लिए 16% और ST के लिए 20% पद आरक्षित करने और इन्हें पहले भरने का प्रावधान किया गया, जिसके बाद अनारक्षित पदों पर सभी वर्गों को समान अवसर मिलेगा।
  • (17 जून 2025): मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में "लोक सेवा पदोन्नति नीति 2025" को आखिरकार मंजूरी दे दी गई। इस ऐतिहासिक फैसले से पिछले 9 वर्षों से रुके प्रमोशन का रास्ता खुल गया है।

आगे क्या होगा?

  • इस नीति से प्रदेश के लगभग 4 लाख सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा।
  • प्रमोशन के बाद खाली होने वाले करीब 2 लाख पदों पर नई भर्तियां भी की जाएंगी।
  • बताया जा रहा है कि हर साल सितंबर से नवंबर महीने के बीच प्रमोशन की प्रक्रिया (DPC) की जाएगी।
  • 31 दिसंबर की स्थिति के आधार पर योग्यता तय होगी और 1 जनवरी से पद भरे जाने शुरू हो जाएंगे।
  • कुछ कर्मचारी संगठन, जैसे सपाक्स, इस नए फॉर्मूले पर अपनी पूर्ण सहमति नहीं जता रहे हैं, जिससे भविष्य में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं।

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