चुनाव आयोग ने अपेक्षित दावे प्राप्त न होने पर विशेष मतदाता सूची संशोधन (SIR) 2026 की अंतिम तिथि 6 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एक हफ्ते तक बढ़ा दी है। जानें तमिलनाडु, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, और UP के लिए नई समय-सीमाएँ।
By: Ajay Tiwari
Dec 11, 20254:34 PM
नई दिल्ली. स्टार समाचार वेब
चुनाव आयोग ऑफ इंडिया (ECI) ने आगामी विशेष मतदाता सूची संशोधन अभियान (SIR) 2026 के तहत दस्तावेज़ जमा करने की अंतिम तिथि को एक सप्ताह तक बढ़ा दिया है। यह कदम उन छह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है, जहां अपेक्षित संख्या में दावे (नए नाम जोड़ने के लिए) और आपत्तियां (नाम हटाने या विवरण में सुधार के लिए) अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई थीं। ECI ने इन क्षेत्रों के नागरिकों से आग्रह किया है कि वे इस बढ़ी हुई समय-सीमा का लाभ उठाएं और अपने महत्वपूर्ण कार्य को शीघ्रता से पूरा करें।
SIR क्या है?
विशेष मतदाता सूची संशोधन अभियान (Special Summary Revision - SIR) भारत के चुनाव आयोग द्वारा चलाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण वार्षिक अभियान है। इसके तहत, मतदाता सूची (Electoral Roll) को अद्यतन (update) किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह पूरी तरह से सटीक, व्यापक और त्रुटि रहित है। इस प्रक्रिया में, पात्र नागरिक, जो 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा, नागरिक सूची में दर्ज गलत प्रविष्टियों पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, या नाम हटाने और विवरण में सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। SIR ही वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को नवीनतम जानकारी के साथ तैयार किया जाता है।
हाइलाइट्स
संशोधित अंतिम तिथियाँ
तमिलनाडु और गुजरात: इन दोनों राज्यों में SIR के तहत दस्तावेज़ जमा करने की नई अंतिम तिथि अब 14 दिसंबर 2025 (रविवार) होगी। यह तारीख पहले 19 दिसंबर 2025 (शुक्रवार) निर्धारित थी।
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: इन तीन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए अंतिम तिथि 18 दिसंबर 2025 (गुरुवार) से बढ़ाकर 23 दिसंबर 2025 (मंगलवार) कर दी गई है।
उत्तर प्रदेश (यूपी): सबसे अधिक जनसंख्या वाले इस राज्य में SIR जमा करने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर 2025 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 (बुधवार) कर दी गई है।
ECI द्वारा यह विस्तारण नागरिकों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने या सुधारने का अंतिम अवसर प्रदान करता है।