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विद्युत बिल छूट: धारा 126 के लंबित मामलों पर लोक अदालत की तर्ज पर पाएं 100% ब्याज माफ़ी - ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन करें

विद्युत बिल छूट: धारा 126 के लंबित मामलों पर लोक अदालत की तर्ज पर पाएं 100% ब्याज माफ़ी - ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन करें

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 16 जिलों के उपभोक्ता 1-31 दिसंबर तक धारा 126 के लंबित बिजली बिल मामलों में लोक अदालत जैसी छूट प्राप्त करें। आकलित राशि पर 20% और ब्याज पर 100% तक की छूट। ऑनलाइन (portal.mpcz.in) या ऑफलाइन आवेदन की सुविधा।

Nov 21, 20255:15 PM