
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आहत शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट के फैसले से लाखों रिटायर शिक्षकों को लाभ मिलेगा। दरअसल, जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस एमएस भट्टी की सिंगल बेंच ने अपने एक आदेश में कहा-35 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारी चौथे समयमान वेतनमान के हकदार हैं।