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MP बस परमिट नियम में बदलाव: रूट परमिट अब बस की अधिकतम आयु तक ही सीमित

MP बस परमिट नियम में बदलाव: रूट परमिट अब बस की अधिकतम आयु तक ही सीमित

मध्य प्रदेश सरकार ने बस परमिट नियमों में बड़ा संशोधन करने का फैसला किया है। अब बस का परमिट उसकी अधिकतम परिचालन आयु (राज्य में 15 वर्ष, अंतरराज्यीय 10 वर्ष) से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं होगा। पुरानी बसों पर लगेगी रोक।

Nov 18, 20257:51 PM