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ट्रेन का सफर महंगा और कॉमर्शियल सिलेंडर हुआ सस्ता

जुलाई में सरकार ने कई अहम बदलाव किए हैं। जो तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गए हैं। आज मंगलवार से रेल का सफर करना महंगा हो गया है। वहीं तत्काल टिकट बुकिंग करने के लिए आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से लिंक करना होगा।

By: Arvind Mishra

Jul 01, 202512:02 PM

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ट्रेन का सफर महंगा और कॉमर्शियल सिलेंडर हुआ सस्ता


बड़े बदलाव

  • पैन कार्ड बनवाने के लिए अब आधार कार्ड अनिवार्य  

  • अब पेमेंट करते वक्त असली रिसीवर का नाम दिखेगा

  • आज से दिल्ली में पुराने वाहन होंगे जब्त, लगेगा जुर्माना

  • उम्र पूरी कर चुके वाहनों की धरपकड़ के लिए 350 टीमें गठित

  • दिल्ली पुलिस, परिवहन विभाग और नगर निगम की रहेंगी टीमें

  • वाहनों के मामलों में अभी फिलहाल सीएनजी वाहनों को छूट

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

जुलाई में सरकार ने कई अहम बदलाव किए हैं। जो तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गए हैं। आज मंगलवार से रेल का सफर करना महंगा हो गया है। वहीं तत्काल टिकट बुकिंग करने के लिए आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से लिंक करना होगा। इसके अलावा अब पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है। साथ ही 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 58.50 रुपए तक सस्ता हो गया है।  

रेल सफर महंगा: रेल का सफर से महंगा हो गया है। नॉन-एसी मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। रेलवे के सामने बढ़ते खर्चे और मेंटेनेंस की लागत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

तत्काल टिकट बुकिंग: तत्काल टिकट बुकिंग के वक्त अब यात्रियों को आधार से डिजिटल वेरिफिकेशन कराना जरूरी होगा। यानी उपभोक्ताओं को अपना आधार आईआरसीटीसी अकाउंट से लिंक करना होगा। आधार वेरिफाइड यूजर्स को टिकट बुकिंग के दौरान ओटीपी मिलेगा, जिसे डालकर सत्यापन पूरा करके टिकट बुक कर सकेंगे। तत्काल बुकिंग विंडो खुलने के पहले 10 मिनट सिर्फ उन्हीं यात्रियों को टिकट बुक करने की इजाजत होगी।

पैन कार्ड नियम: सरकार ने पैन कार्ड नियमों में बदलाव किया है। 1 जुलाई से पैन कार्ड के लिए आवेदन करने पर आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है। अब जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, तो पैन कार्ड नहीं बनवा सकेंगे।

यूपीआई ट्रांजैक्शन: एनपीसीआई ने नया नियम लागू किया है जिसके तहत यूपीआई पेमेंट करते वक्त यूजर को सिर्फ अल्टीमेट बेनिफिशियरी यानी असली रिसीवर का बैंकिंग नाम ही दिखेगा। क्यूआर कोड या एडिट किए गए नाम अब नहीं दिखेंगे।  

नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार से 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। सार्वजनिक स्थानों पर पाए जाने पर ऐसे वाहनों को जब्त कर सीधे स्क्रैप यार्ड भेजा जाएगा और चार पहिया वाहनों पर 10,000 और दोपहिया पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

 

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