मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक संजय पाठक को हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक की याचिका में पक्षकार बनाकर नोटिस जारी किया है। रज्जाक ने पाठक पर खनन प्रतिस्पर्धा में फंसाने का आरोप लगाया है। अगली सुनवाई 16 दिसंबर को।
By: Ajay Tiwari
Nov 01, 20254:35 PM
जेल में बंद हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक ने हाईकोर्ट में एक आवेदन पेश कर विधायक संजय पाठक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्जाक ने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई विधायक संजय पाठक के इशारे पर की जा रही है। उसका कहना है कि खनन कारोबार में व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के चलते उन्हें जानबूझकर फर्जी मामलों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। रज्जाक की ओर से यह भी दलील दी गई कि विधायक के राजनीतिक दबाव के कारण सरकार उन्हें लगातार परेशान कर रही है।
इस मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने पूछा था कि जब अब्दुल रज्जाक अगस्त 2021 से लगातार जेल में बंद था, तो उसी दौरान उसके खिलाफ अलग-अलग थानों में मामले कैसे दर्ज हो गए। रज्जाक के वकील ने दलील दी कि जैसे ही उनके मुवक्किल को एक मामले में जमानत मिलती है, तुरंत ही दूसरे प्रकरण में गिरफ्तारी दिखा दी जाती है, जिसे न्यायिक प्रक्रिया के साथ छलावा बताया गया।
इन्हीं आरोपों के आधार पर हाईकोर्ट ने रज्जाक को विधायक संजय पाठक को नामजद पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी और उन्हें नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।