मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने घोषणा की है कि 13 सितंबर, 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी और अन्य अनियमितताओं से जुड़े मामलों में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।
By: Ajay Tiwari
Sep 11, 20257:36 PM
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भोपाल. स्टार समाचार वेब.
मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने घोषणा की है कि आगामी 13 सितंबर, 2025 (शनिवार) को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी और अन्य अनियमितताओं से जुड़े मामलों का निपटारा समझौते के माध्यम से किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को कानूनी कार्रवाई से बचाना और उन्हें राहत प्रदान करना है।
किसे मिलेगी छूट?
विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत लंबित मामलों और विशेष न्यायालयों में चल रहे मुकदमों पर यह छूट लागू होगी। ये छूट निम्नलिखित श्रेणियों के उपभोक्ताओं को दी जाएगी:
सभी घरेलू और कृषि उपभोक्ता
5 किलोवाट तक के गैर-घरेलू उपभोक्ता
10 अश्वशक्ति (HP) भार तक के औद्योगिक उपभोक्ता
कितनी मिलेगी छूट?
प्री-लिटिगेशन स्तर पर: कंपनी द्वारा तय की गई सिविल देनदारी की राशि पर 30% की छूट मिलेगी। इसके अलावा, 30 दिनों के बाद लगने वाले 16% प्रति वर्ष के ब्याज पर 100% की छूट दी जाएगी।
लंबित मामलों में: कंपनी द्वारा तय की गई सिविल देनदारी की राशि पर 20% की छूट मिलेगी। इसके साथ ही, ब्याज राशि पर भी पूरी तरह से छूट दी जाएगी।
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिनकी सिविल देनदारी की राशि 10 लाख रुपये तक है।
यह राहत सिर्फ 13 सितंबर, 2025 को नेशनल लोक अदालत में समझौता करने वालों को ही मिलेगी।
विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के तहत लंबित मामलों में भी छूट दी जाएगी, जिसमें 10 लाख रुपये तक की राशि वाले प्रकरणों में 20% तक की छूट और ब्याज पर पूरी छूट मिलेगी।
हालांकि, जिन मामलों में धारा 127 के तहत अपील प्राधिकरण या उच्च न्यायालय में अपील लंबित है, वे इस योजना में शामिल नहीं होंगे।
ऊर्जा मंत्री ने सभी उपभोक्ताओं और उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें और कानूनी कार्रवाई से बचें।

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