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मध्यप्रदेश: किसान हो जाएं अलर्ट.... एमएसपी पर 7 फरवरी से गेहूं का पंजीयन

मध्यप्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए 7 फरवरी 2026 से पंजीशन शुरू हो जाएंगे। राज्य आपूर्ति निगम के मापदंड़ों के मुताबिक, पंजीयन के दौरान जरूरी आधार कार्ड और खतरा में किसान का नाम या स्पेलिंग समान होना चाहिए। तभी केंद्रों पर पंजीयन किया जा सकेगा।

By: Arvind Mishra

Feb 04, 202612:58 PM

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मध्यप्रदेश: किसान हो जाएं अलर्ट.... एमएसपी पर 7 फरवरी से गेहूं का पंजीयन

गेहूं खरीदी के लिए 7 फरवरी 2026 से पंजीशन शुरू हो जाएंगे।

  • आधार कार्ड और खसरे में नाम की समान स्पेलिंग को अनिवार्य
  • आधार लिंक खाते में एक रुपए भेजकर भुगतान सत्यापन करेंगे

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्यप्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए 7 फरवरी 2026 से पंजीशन शुरू हो जाएंगे। राज्य आपूर्ति निगम के मापदंड़ों के मुताबिक, पंजीयन के दौरान जरूरी आधार कार्ड और खतरा में किसान का नाम या स्पेलिंग समान होना चाहिए। तभी केंद्रों पर पंजीयन किया जा सकेगा। जिनके दस्तावेजों में अलग-अलग नाम या स्पेलिंग गलत है तो उन किसानों को तारीख से पहले तहसील कार्यालय से सत्यापन के बाद अगली प्रक्रिया पूरी होगी। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के आदेश के अनुसार, इस बार पंजीयन के दौरान ही मध्यप्रदेश राज्य आपूर्ति निगम किसानों के आधार लिंक खाते में 1-1 रुपए भेजकर वेरिफाई करेगा, ताकि बाद में भुगतान के फेल होने जैसी समस्या न बने। साथ ही आधार कार्ड और खसरे में नाम की समान स्पेलिंग को अनिवार्य किया है।

एमपी आनलाइन में लगेगा शुल्क

किसानों की सुविधा के लिए पंजीयन को दो कैटेगरी में बांटा गया है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय और सहकारी समितियों में पंजीयन का कोई शुल्क नहीं लगेगा। एमपी आनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी, लोक सेवा केंद्र, साइबर कैफे में रजिस्ट्रेशन पर अधिकतम 50 रुपए शुल्क लगेगा।

पिछले साल से 160 रुपए ज्यादा एमएसपी

गेहूं खरीदी के लिए 7 फरवरी से 7 मार्च 2026 तक रजिस्ट्रेशन होगा। पंजीयन के लिए 3186 केंद्रों की स्थापना की गई हैं। इस बार गेहूं का एमएसपी 2585 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। यह पिछले साल की तुलना में 160 रुपए अधिक हैं।

इन खातों में नहीं होगा भुगतान

फसल भुगतान सीधे किसान के आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा।  संयुक्त, अनएक्टिव खाते, फिनो, एयरटेल, पीटीएम जैसे पेमेंट बैंक खाते मान्य नहीं किए जाएंगे।  यदि आधार से मोबाइल नंबर या बैंक खाता लिंक नहीं है, तो किसान तारीख से पहले अपडेट करा लें। किसान आधार केंद्र, पोस्ट आॅफिस या बैंक में आधार से मोबाइल या बैंक खाता लिंक करा सकते हैं। संबंधित आधार सेंटर या तहसील कार्यालय से सुधार करवाएं या सत्यापन कराएं। यदि आपका पुराना मोबाइल नंबर खो गया है, तो आधार केंद्र जाकर नया नंबर लिंक कराएं।

पंजीयन के लिए जरूरी दस्तावेज

-किसान मूल आधार कार्ड साथ ले जाएं। आधार से लिंग मोंबाइल नंबर अनिवार्य है। इसी नंबर पर वेरिफिकेशन ओटीपी पर आएगा। वोटर आईडी जैसे पहचान पत्र भी साथ रखें। खसरा-खतौनी जैसे जमीन के रिकॉर्ड ले जाएं। सिकमी, बटाईदार अनुबंध पत्र साथ ले जाएं। वन पट्टाधारी किसानों को पट्टे का प्रमाण पत्र। बैंक पासबुक में नाम, आईएफएससी कोर्ड साफ दिखे। 

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