सतना जिले में रिलायंस सीमेंट फैक्ट्री के माइंस एरिया से अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और राजस्व टीम पर अतिक्रमणकारियों ने हिंसक हमला कर दिया। महिला आरक्षक का सिर फोड़ा गया और टीआई को दांत से काटा गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर अतिक्रमण को हटाया, जबकि अतिक्रमणकारियों को पहले ही मुआवजा मिल चुका था।
By: Star News
Jul 09, 20254:41 PM
सीमेंट फैक्ट्री का अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर हमला, राजस्व अमले से झूमाझटकी
सतना, स्टार समाचार वेब
रिलायंस सीमेंट फैक्ट्री के माइंस एरिया का अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और राजस्व अमले से अतिक्रमणकारी भिड़ गए। अतिक्रमणकारियों ने महिला आरक्षक का डंडे से सिर फोड़ दिया, टीआई को दांतों से काटकर घायल कर दिया। अतिक्रमणकारियों के द्वारा राजस्व अमले के साथ भी झूमाझटकी की गई। इन सबके बावजूद पुलिस और राजस्व अमले की टीम ने जेसीबी के जरिए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया।
पटवारी की शिकायत पर एफआईआर
लखन और उसके परिवार के सदस्यों ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान राजस्व अमले के साथ पुलिस के साथ भी अभद्र व्यवहार किया। कार्रवाई के दौरान लखन पटेल की पत्नी ने डंडे से हमला कर महिला आरक्षक पूर्णिमा सिंह का सिर फोड़ दिया। डंडा लगने से सिर में महिला आरक्षक को गंभीर चोट आई। लखन की पत्नी ने महिला आरक्षक का सिर फोड़ने के बाद टीआई बदेरा अभिषेक सिंह परिहार के हाथ को दांत से काट खाया। लखन की पत्नी व परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा पुलिस और राजस्व टीम के साथ झूमाझटकी कर कार्रवाई रोकने का प्रयास किया गया। टीआई बदेरा ने बताया कि पटवारी विभूति भूषण गौतम की शिकायत पर लखन पटेल, उसकी पत्नी और बहू के अलावा उसके बेटे चन्द्रभान पटेल, चन्द्रशेखर पटेल और रिश्तेदार वंशगोपाल पटेल निवासी जमुआनी थाना कैमोर जिला कटनी के विरुद्ध धारा 132, 121(1), 296, 351(3), 221 एवं 3(5)बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
न्यायालय ने निरस्त कर दी थी निषेधाज्ञा
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मैहर जिले के बदेरा थाना अन्तर्गत सड़ेरा निवासी लखन पटेल पिता स्व. मिर्रा और उसके बेटे चन्द्रशेखर पटेल व चन्द्रभान पटेल का घर आरसीसीपीसी प्राइवेट लिमिटेड भरौली के माइंस एरिया में बना हुआ है। कम्पनी के द्वारा आवासीय घर खाली करने के लिए लखन और उसके दोनो बेटो को नियमानुसार मुआवजा की राशि प्रदान की गई, बावजूद इसके पिता- पुत्र के द्वारा मकान खाली नहीं किया गया। लखन और उसके बेटों के अवैध कब्जे के खिलाफ 26 मई को तहसील न्यायालय ने बेदखली का आदेश जारी किया। जिस पर लखन और उसके बेटों के द्वारा एसडीएम न्यायालय में अपील दायर की गई जहां से उनकी अपील खारिज कर दी गई। यहां से अपील खारिज होने पर लखन और उसके दोनो बेटों ने सिविल न्यायालय में केस किया। प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड के अतिरिक्त न्यायाधीश मैहर की अदालत ने 4 जून को अस्थाई निषेधाज्ञ का आवेदन निरस्त कर दिया। इसके बाद मंगलवार को राजस्व और पुलिस विभाग की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची।
जेसीबी के सामने आई महिलाएं
तहसीलदार प्रेमलाल चौधरी, शिवभूषण पटेल और राजस्व अमले के साथ बदेरा टीआई अभिषेक सिंह परिहार पुलिस बल व जेसीबी के साथ सडेÞेरा माइंस से लगे लखन पटेल और उसके बेटों का कब्जा हटाने पहुंचे। पुलिस और राजस्व अमले के पहुंचते ही लखन के परिवार की महिलाएं जेसीबी के आगे लेट गई। कुछ महिलाएं जेसीबी के बकेट पर चढ़ गर्इं। मौके पर मौजूद महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा विरोध कर रही महिलाओं को अलग किया गया। इसके बाद घर के अंदर मौजूद गृहस्थी के सामान को भारी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। गृहस्थी का सामान निकालने के पश्चात अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। बताया गया कि लखन और उसके बेटों को कम्पनी के द्वारा पूर्व में मुआवजा दिया जा चुका है।