हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में सार्वजनिक स्थान पर प्रतिमाएं लगाए जाने के खिलाफ लगी जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्रमुख सचिव को आदेशित किया है कि वह सभी नगर पालिकाओं, नगर परिषदों में इसका सख्ती पालन करवाएं। किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर नई प्रतिमाएं नहीं लगाई जाएं।
By: Arvind Mishra
Jul 09, 202510:49 AM