केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों का कोटा दस प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। पहले बैच को पांच साल और अन्य को तीन साल की आयु छूट मिलेगी। इतना ही नहीं, पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक परीक्षण से भी छूट दी जाएगी।
By: Arvind Mishra
Dec 21, 202511:01 AM
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों का कोटा दस प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। पहले बैच को पांच साल और अन्य को तीन साल की आयु छूट मिलेगी। इतना ही नहीं, पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक परीक्षण से भी छूट दी जाएगी। दरअसल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पूर्व अग्निवीरों को नए साल पर बड़ी खुशखबरी दी है। बीएसएफ ने पूर्व अग्निवीरों के लिए पोस्ट आरक्षण को बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ में कांस्टेबल भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों का कोटा 10 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया है।
नियम इसी माह से लागू
केंद्र सरकार ने बीएसएफ एक्ट, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उप-धारा (2) के क्लॉज (बी) और (सी) द्वारा दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जनरल ड्यूटी कैडर (नॉन-गैजेटेड) भर्ती नियम, 2015 में और संशोधन करने के लिए नियम बनाती है। इन नियमों को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जनरल ड्यूटी कैडर (नॉन-गैजेटेड) भर्ती (संशोधन) नियम, 2025 कहा जाएगा। ये नियम इसी माह से लागू हो गए हैं।
नियम पर एक नजर
नियमों के अनुसार, बीएसएफ में 50 फीसदी वैकेंसी हर भर्ती वर्ष में पूर्व अग्निवीरों के लिए, दस प्रतिशत पूर्व सैनिकों के लिए और तीन प्रतिशत तक सालाना वैकेंसी में से कॉम्बैटाइज्ड कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) को सीधी भर्ती द्वारा शामिल करने के लिए आरक्षित होंगी। पहले फेज में, नोडल फोर्स द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए रिजर्व 50 प्रतिशत वैकेंसी के लिए भर्ती की जाएगी।
एक खास कैटेगरी में भर्ती
दूसरे चारण में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा पूर्व अग्निवीरों के अलावा अन्य उम्मीदवारों के लिए बाकी 47 प्रतिशत (जिसमें दस प्रतिशत पूर्व सैनिक शामिल हैं) वैकेंसी के लिए भर्ती की जाएगी। साथ ही पहले स्टेज में एक खास कैटेगरी में पूर्व अग्निवीरों की खाली रह गई वैकेंसी को भी भरा जाएगा। महिला उम्मीदवारों के लिए वैकेंसी की गणना हर साल डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा काम की जरूरत के आधार पर की जाएगी।
जवानों को मिलेगी ये छूट
डायरेक्ट भर्ती और आयु सीमा में छूट का प्रावधान किया गया है। पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से पूरी तरह छूट दी जाएगी। क्योंकि, अग्निवीर पहले ही सेना में कठोर प्रशिक्षण से गुजर चुके होते हैं। इसलिए उन्हें फिजिकल टेस्ट से मुक्त रखने का फैसला लिया गया है।