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रोटी, पराठा, दूध, हेल्थ-लाइफ इंश्योरेंस टैक्स मुक्त
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जीएसटी के अब केवल दो स्लैब 5 और 18 प्रतिशत
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सिगरेट का कश लगाना जेब पर पड़ेगा भारी
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
अब जीएसटी के 4 की जगह केवल दो स्लैब 5 फीसदी और 18 फीसदी होंगे। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे साबुन, शैंपू के साथ अउ, कार भी सस्ते होंगे। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि दूध, रोटी, पराठा, छेना समेत कई फूड आइटम जीएसटी मुक्त होंगे। वहीं इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए दवाएं भी टैक्स फ्री होंगी। लग्जरी सामान और तंबाकू उत्पाद पर अब 28 फीसदी की जगह 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। नए स्लैब नवरात्रि के पहले दिन, यानी 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। हालांकि, तंबाकू वाले सामान पर नई 40 प्रतिशत जीएसटी दर अभी लागू नहीं होगी। इन बदलावों का मकसद आम आदमी को राहत देना, छोटे व्यवसायों को सपोर्ट करना और हानिकारक उत्पादों जैसे तंबाकू पर टैक्स बढ़ाकर उनके उपयोग को कम करना है।
बदलाव जिंदगी बेहतर बनाएंगे: पीएम
इधर, पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा-मुझे खुशी है कि जीएसटी काउंसिल ने केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें जीएसटी दरों में कटौती और कई सुधार शामिल हैं। इससे आम जनता, किसान, टरटए, मध्यम वर्ग, महिलाएं और युवा सभी को फायदा होगा। ये बड़े बदलाव हमारे नागरिकों की जिंदगी बेहतर बनाएंगे और कारोबार करना आसान करेंगे। खासकर छोटे व्यापारियों और व्यवसायों को मदद मिलेगी।
सस्ते और महंगे प्रोडक्ट्स की पूरी लिस्ट
- वनस्पति वसा/तेल 12% से 5% में
- मोम, वनस्पति मोम 18% से 5% में
- मांस, मछली, फूड प्रोडक्ट्स 12% से 5% में
- डेयरी उत्पाद (मक्खन, घी, पनीर, गाढ़ा/पनीर) 12% से 5% में
- सोया दूध 12% से 5% में
- चीनी, उबली हुई मिठाइयां 12%-18% से 5% में
- चॉकलेट और कोको पाउडर 18% से 5% में
- पास्ता, कॉर्न फ्लेक्स, नूडल्स, बिस्कुट, माल्ट एक्सट्रेक्ट (गैर-कोको) 12%-18% से 5% में
- जैम, जेली, मुरब्बा, मेवे/फलों का पेस्ट, सूखे मेवे, मेवे 12% से 5% में
- फलों का रस, नारियल पानी 12% से 5% में
- पहले से पैक पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती, रोटी 5% से शून्य
- कंज्यूमर और डोमेस्टिक वस्तुओं पर जीएसटी
- हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग उत्पाद, टैल्कम पाउडर 18% से 5%
- टॉयलेट साबुन (बार/केक) 18% से 5%
- टूथब्रश, डेंटल फ्लॉस 18% से 5%
- शेविंग क्रीम/लोशन, आफ्टरशेव 18% से 5%
- सामान्य टेबलवेयर/किचनवेयर (लकड़ी, लोहा, तांबा, एल्युमीनियम, प्लास्टिक) 12% से 5%
- दूध पिलाने की बोतलें और निप्पल, प्लास्टिक के मोती 12% से 5%
- इरेजर 5% से शून्य
- मोमबत्तियां 12% से 5%
- छाते और संबंधित वस्तु 12% से 5%
- सिलाई सुइयां 12% से 5%
- सिलाई मशीनें और पुर्जे 12% से 5%
- कपास/जूट से बने हैंड बैग 12% से 5%
- शिशुओं के लिए नैपकिन/डायपर 12% से 5%
- पूरी तरह से बांस, बेंत, रतन से बने फर्नीचर 12% से 5%
- दूध के डिब्बे (लोहा/स्टील/एल्यूमीनियम) 12% से 5%
- पेंसिल, शार्पनर, चॉक 12% से शून्य
- मानचित्र, ग्लोब, चार्ट 12% से शून्य
- प्रैक्टिस बुक, नोटबुक 12% 5% से शून्य
इलेक्ट्रॉनिक्स
- एयर कंडीशनर (AC) 28% से 18%
- बर्तन धोने की मशीनें 28% से 18%
- टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर 28% से 18%
एग्रीकल्चर और फर्टिलाइजर
- ट्रैक्टर (1800cc से अधिक क्षमता वाले सड़क ट्रैक्टरों को छोड़कर) 12% से 5%
- पिछले ट्रैक्टर टायर/ट्यूब 18% से 5%
- मिट्टी/कटाई/थ्रेसिंग के लिए कृषि मशीनरी 12% से 5%
- कम्पोस्टिंग मशीनें 12% से 5%
- स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई/लॉन/स्पोर्ट्स रोलर्स 12% से 5%
- जैव-कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व 12% से 5%
- ईंधन के लिए पंप 28% से 18%
ट्रैक्टरों के लिए हाइड्रोलिक पंप 18% से 5%
हेल्थ पर जीएसटी
- हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस 18% से शून्य
- थर्मामीटर, डायग्नोस्टिक किट 12% 18% से 5%
- रक्त ग्लूकोज मॉनिटर (ग्लूकोमीटर) 12% से 5%
- मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड 12% से 5%
- चश्मा 12% से 5%
- मेडिकल/सर्जिकल रबर के दस्ताने 12% से 5%
- कई दवाएं और खास दवाएं 12% से 5% या शून्य चयनित दुर्लभ औषधियां 5% या 12% से शून्य
कार-बाइक पर टैक्स
- टायर 28% से 18%
- मोटर वाहन (छोटी कारें, तिपहिया वाहन, एम्बुलेंस, 350cc से छोटी मोटरसाइकिल, कमर्शियल व्हीकल) 28% से 18%
- मोटरसाइकिलें 350cc से छोटी 28% से 40%
- बड़ी एसयूवी, लक्जरी/प्रीमियम कारें, सीमा से ऊपर की हाइब्रिड कारें, रेसिंग कारें 28% से 40%
- रोइंग बोट/डोंगी 28% से 18%
- साइकिलें और गैर-मोटर तिपहिया वाहन 12% से 5%
तंबाकू और पेय पदार्थ
- सिगार, सिगरेट, तंबाकू उत्पाद 28% से 40%
- बीड़ी (पारंपरिक हाथ से बनी) 28% से 18%
- कार्बोनेटेड/वातित पेय, स्वादयुक्त पेय, कैफीनयुक्त पेय 28% से 40%
- पौधे-आधारित दूध, फलों के गूदे से बने पेय 18% या 12% से 5%
कपड़े
- सिंथेटिक धागे, बिना बुने कपड़े, सिलाई धागा, स्टेपल फाइबर 12% और 18% से 5%
- परिधान, रेडिमेड, ₹2,500 से अधिक नहीं 12% से 5%
- परिधान, रेडिमेड, ₹2,500 से अधिक 12% से 18%
कागज पर जीएसटी रेट
- अभ्यास पुस्तिकाओं, ग्राफ पुस्तकों, प्रयोगशाला नोटबुक के लिए कागज 12% से शून्य
- ग्राफिक कागज 12% से 18%
- कागज के बोरे या बैग, बायोडिग्रेडेबल बैग 18% से 5%