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न्याय हर नागरिक का मौलिक अधिकार: CM डॉ. यादव | अंतर्राष्ट्रीय विधि संगोष्ठी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय विधि संगोष्ठी का शुभारंभ करते हुए कहा कि न्याय पाना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। उन्होंने समानता और समय पर न्याय को न्यायपालिका की मूल आत्मा बताया।

By: Ajay Tiwari

Oct 11, 20254:40 PM

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न्याय हर नागरिक का मौलिक अधिकार: CM डॉ. यादव | अंतर्राष्ट्रीय विधि संगोष्ठी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इन्दौर में किया विधि विशेषज्ञों की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ

    इंदौर:  स्टार समाचार वेब. 

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को इंदौर में वाणिज्यिक और मध्यस्थता कानून पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विधि विशेषज्ञों की संगोष्ठी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि न्याय पाना देश के हर नागरिक का मौलिक, बुनियादी और संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि लोक कल्याणकारी राज्य का दायित्व है कि कोई भी व्यक्ति न्याय पाने से वंचित न रहे।

    न्यायपालिका की मूल आत्मा

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि "समानता, पारदर्शिता, विनम्रता और सबको समय पर न्याय दिलाना ही न्यायपालिका की मूल आत्मा रही है और आगे भी रहेगी।" उन्होंने भारत की न्याय देने की प्राचीन परंपरा का उल्लेख किया और कहा कि न्याय और सुशासन राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं। उन्होंने न्याय की देवी की आँख की पट्टी खुलने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि अब न्याय खुली आँखों से हो सकेगा।

    सुगमता से मिले न्याय

    मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार न्याय प्रणाली को सरल और प्रभावी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जिसके तहत राज्य में ग्राम न्यायालयों की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने बदलते तकनीकी युग में न्यायपालिका को अनुकूलन पर काम करने का आग्रह किया ताकि व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित हो सके।

    उच्चतम न्यायालय के विचार: संगोष्ठी में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्तिगणों और विधि विशेषज्ञों ने भी अपने विचार रखे:

    • न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार माहेश्वरी ने कहा कि न्यायपालिका का लक्ष्य निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को सीमित किए बिना निष्पक्षता की सीमाओं का विस्तार करना है।

    • न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने तकनीकी प्रगति के साथ कानूनी पेशे को भी विकसित होने की ज़रूरत पर बल दिया।

    • न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने बढ़ते व्यापार के साथ विवादों के समाधान के लिए न्यायपालिका में तत्काल मानसिकता परिवर्तन और प्रशिक्षण की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

    • न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने कहा कि नवाचार और व्यापार में सुगमता को न्याय से समझौता किए बिना साथ-साथ आगे बढ़ना चाहिए।

    तकनीकी पहल का उद्घाटन: मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। समारोह में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की तीन नई तकनीकी पहलों— ऑनलाइन इंटर्नशिप फॉर्म सॉफ्टवेयर, केस डायरी की ऑनलाइन संचार प्रणाली, और समझौता योग्य अपराधों के लिए "समाधान आपके द्वार"— का भी उद्घाटन किया गया।

    इंदौर में यह दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी (11-12 अक्टूबर) डिजिटल परिवर्तन से उत्पन्न कानूनी चुनौतियों पर विचार-विमर्श के लिए आयोजित की गई है, जिसमें देश-विदेश से विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं।

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