PFRDA ने NPS निकासी नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब निजी कर्मचारी रिटायरमेंट पर 80% फंड एकमुश्त निकाल सकते हैं। जानें नए स्लैब और एन्युइटी नियम।
By: Ajay Tiwari
Dec 17, 20255:50 PM
नई दिल्ली. स्टार समाचार वेब
पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के निकासी नियमों में एक ऐतिहासिक बदलाव किया है। दिसंबर 2025 से प्रभावी होने वाले इन नए नियमों के तहत, गैर-सरकारी (Non-Government) कर्मचारियों को अब रिटायरमेंट के समय अपने कुल फंड का 80% हिस्सा एकमुश्त निकालने की अनुमति होगी।
पुराने नियमों के अनुसार, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर कुल फंड का अधिकतम 60% हिस्सा ही निकालने की छूट थी, जबकि 40% हिस्सा एन्युइटी (Annuity) खरीदने के लिए सुरक्षित रखना अनिवार्य था। अब इसे बदलकर 80:20 कर दिया गया है। यानी अब केवल 20% राशि से पेंशन प्लान खरीदना अनिवार्य होगा, जिससे कर्मचारियों के हाथ में रिटायरमेंट के समय अधिक नकदी (Liquidity) उपलब्ध होगी।
PFRDA ने कॉर्पोरेट और ऑल सिटीजन मॉडल के तहत आने वाले सब्सक्राइबर्स के लिए फंड की राशि के आधार पर अलग-अलग स्लैब निर्धारित किए हैं। आठ लाख रूपये से कम होने पर 100% राशि एकमुश्त निकाल सकते हैं। एन्युइटी खरीदना अनिवार्य नहीं है। 8 लाख से 12 लाख रुपये अधिकतम 6 लाख रुपये एकमुश्त निकाल सकते हैं। शेष राशि से एन्युइटी या SWP विकल्प चुन सकते हैं। 12 लाख रुपये से अधिक 80% राशि एकमुश्त निकाल सकते हैं। कम से कम 20% हिस्सा एन्युइटी में डालना अनिवार्य है।
60 वर्ष से पहले एग्जिट: यदि कोई सब्सक्राइबर 60 वर्ष की आयु से पहले स्कीम छोड़ता है और फंड 5 लाख से कम है, तो पूरा पैसा निकाला जा सकता है। 5 लाख से अधिक होने पर केवल 20% एकमुश्त मिलेगा, जबकि 80% की एन्युइटी खरीदनी होगी।
देर से जुड़ने वाले सब्सक्राइबर्स: जो लोग 60 वर्ष के बाद NPS से जुड़े हैं, उनके लिए 12 लाख तक का फंड होने पर 100% निकासी संभव है। 12 लाख से अधिक होने पर 80:20 का नियम लागू होगा।
मृत्यु की स्थिति में: सब्सक्राइबर की मृत्यु होने पर नॉमिनी को 100% फंड एकमुश्त भुगतान कर दिया जाएगा।
अधिक नकदी: रिटायरमेंट के तुरंत बाद मेडिकल इमरजेंसी या अन्य बड़े खर्चों के लिए अधिक पैसा उपलब्ध होगा।
कम पेंशन: ध्यान रहे कि एन्युइटी का हिस्सा (40% से घटकर 20%) कम होने के कारण भविष्य में मिलने वाली मासिक पेंशन की राशि भी पहले के मुकाबले कम हो जाएगी।
पात्रता: यह नियम उन लोगों पर लागू है जिन्होंने 15 साल की सदस्यता पूरी कर ली है या 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है।