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पान मसाला पैकेटों पर अब खुदरा बिक्री मूल्य लिखना होगा अनिवार्य: 1 फरवरी से लागू

केंद्र सरकार ने सभी पान मसाला पैकेटों, यहां तक कि छोटे पैकेटों पर भी, 1 फरवरी से खुदरा बिक्री मूल्य (RSP) और आवश्यक सूचनाएं प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। जानें इस नए उपभोक्ता संरक्षण आदेश का महत्व।

By: Ajay Tiwari

Dec 03, 20256:27 PM

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पान मसाला पैकेटों पर अब खुदरा बिक्री मूल्य लिखना होगा अनिवार्य: 1 फरवरी से लागू

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

केंद्र सरकार ने पान मसाला खाने वाले उपभोक्ताओं के हित में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अब से सभी तरह के पान मसाला पैकेटों, जिनमें छोटे पैकेट भी शामिल हैं, पर खुदरा बिक्री मूल्य (Retail Sale Price) के साथ अन्य जरूरी सूचनाएं प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। यह नया नियम अगले साल 1 फरवरी से लागू होगा।

अभी तक, 10 ग्राम या उससे छोटे पान मसाला पैकेटों को कुछ अनिवार्य घोषणाएं करने से छूट मिली हुई थी। इन छोटे पैकेटों पर अक्सर कीमत नहीं लिखी होती थी, जिससे ग्राहकों को गुमराह किए जाने की आशंका रहती थी।

क्यों लिया गया यह फैसला?

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने यह कदम छोटे पैकेटों पर गुमराह करने वाली या धोखे वाली कीमतों को रोकने के उद्देश्य से उठाया है। नए आदेश के तहत, इन छोटे पैक वाले पान मसाला पैकेटों को भी उपभोक्ता संरक्षण (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम 2011 के अंतर्गत आने वाली सभी आवश्यक घोषणाएं प्रदर्शित करनी होंगी, जिनमें खुदरा मूल्य शामिल है।

ग्राहकों को होगा सीधा फायदा

मंत्रालय को उम्मीद है कि इस पहल से ग्राहकों को उत्पाद की बेहतर और स्पष्ट जानकारी मिलेगी, जिससे वे खरीदारी का सही फैसला ले सकेंगे। यह आदेश सीधे तौर पर ग्राहकों के हितों की रक्षा करेगा और पारदर्शिता बढ़ाएगा।

पैकेज्ड वस्तुओं पर अनिवार्य घोषणाएं 

पान मसाला के पैकेट पर खुदरा बिक्री मूल्य (RSP) के अलावा, सामान्य तौर पर ये मुख्य घोषणाएँ प्रदर्शित करनी होती हैं:

  1. उत्पाद का सामान्य नाम (Generic Name of the Commodity): पैकेज में रखी वस्तु का सामान्य या जेनेरिक नाम स्पष्ट रूप से घोषित किया जाना चाहिए।

  2. निर्माता/पैकर/आयातक का नाम और पता (Name and Address of Manufacturer/Packer/Importer): निर्माता, या पैकर, या आयातक (जैसा भी मामला हो) का नाम और पूरा पता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना चाहिए।

  3. शुद्ध मात्रा (Net Quantity): पैकेज में वस्तु की सही शुद्ध मात्रा वजन, माप या संख्या के मानक इकाइयों (Standard Units) में घोषित की जानी चाहिए।

  4. निर्माण/पैकिंग का महीना और वर्ष (Month and Year of Manufacture/Packing): जिस महीने और वर्ष में वस्तु का निर्माण या पैकिंग की गई है, उसका उल्लेख करना अनिवार्य है।

  5. अधिकतम खुदरा मूल्य (Maximum Retail Price - MRP): सभी करों सहित अधिकतम खुदरा मूल्य (₹ में) स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। (यही वह जानकारी है जिसे अब छोटे पान मसाला पैकेटों पर भी अनिवार्य कर दिया गया है)।

  6. उपभोक्ता देखभाल विवरण (Consumer Care Details): शिकायत या जानकारी के लिए उपभोक्ता को संपर्क करने हेतु नाम, पता, टेलीफोन नंबर या ई-मेल जैसे विवरण प्रदान किए जाने चाहिए।

  7. उत्पाद के आयाम (Size and Dimension): यदि उत्पाद का आकार या आयाम उपभोक्ता के लिए महत्वपूर्ण है (जैसे कि किसी चादर या कपड़े का पैकेट), तो उसके आयाम भी घोषित करने पड़ते हैं।

ध्यान दें: पान मसाला जैसे खाद्य उत्पादों के मामले में, खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 (FSS (Packaging and Labelling) Regulations, 2011) के तहत भी अतिरिक्त घोषणाएँ (जैसे सामग्री की सूची, पोषण संबंधी जानकारी, शाकाहारी/मांसाहारी प्रतीक, आदि) करना अनिवार्य होता है।

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