सतना विद्युत विभाग ने 1208 उपभोक्ताओं को अंतिम गुलाबी नोटिस जारी किया है। 4.53 करोड़ रुपए की बकाया राशि न भरने वालों को अब कोर्ट भेजा जाएगा। विद्युत अधिनियम के तहत जेल की कार्रवाई भी संभव, अब तक 230 उपभोक्ताओं के मीटर किए जा चुके हैं डिसकनेक्ट।
By: Star News
Jul 25, 20251:10 PM
हाइलाइट्स
सतना, स्टार समाचार वेब
विद्युत विभाग ने सतना शहर संभाग अंतर्गत अब 1200 बिजली चोरों को अदालत पहुंचाने की तैयारी कर ली है। साथ ही ऐसे उपभोक्ता जो आदतन बिजली बिल जमा नहीं करते उन्हें गुलाबी नोटिस जारी किया गया है। विभाग के मुताबिक ये नोटिस अंतिम सूचना है। इसके बाद ऐसे प्रकरण जिसमें राशि जमा नहीं हुई है, चाहे वो बिजली बिल से सम्बंधित हो या अन्य चोरी प्रकरण की, उन उपभोक्ताओं को कोर्ट में लाने की अंतिम सूचना के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। बताया गया कि शहर संभाग अंतर्गत 1208 उपभोक्ताओं पर कुल 4.53 करोड़ रुपए बिजली बिल बकाया है। बुधवार से शुरू हुए अभियान के तहत अभी तक दो सौ से अधिक उपभोक्ताओं पर कार्रवाई भी कि जा चुकी है।
लगाई गई 13 वकीलों की टीम
विभाग के मुताबिक 4.53 करोड़ के बकाया भुगतान को वसूलने 1208 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी की गई है। उपभोक्ताओं को नोटिस जारी करने विभाग के 13 वकीलों की टीम लगाई गई है जो न्यायालय प्रकरण में बकायादारों को लाने की तैयारी कर रही है। बताया गया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 और 138 के प्रकरण पर तो जेल का प्रावधान है। इस बार बिजली विभाग की सख्ती बिजली चोरों को जेल भेजने का प्लान बना रही है। ऐसी स्थिति में यदि इस माह के अंत में बिजली चोरी के प्रकरणों में गिरफ्तारियां होती है, तो यह अचरज नहीं होगा। सहायक अभियंता और लीगल सेल प्रभारी अवनीश पांडे ने बताया कि राजस्व के प्रकरणों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। गुरुवार की देर शाम तक 230 उपभोक्ताओं के मीटर डिसकनेक्ट कर निकाल लिए गए, जिन पर बिजली चोरी और अनधिकृत उपयोग के प्रकरण दर्ज किए गए थे।
बताया गया कि विभाग द्वारा जैसे ही मीटर निकलने की कार्रवाई शुरू की गई, ऐसे सभी उपभोक्ता परेशान होकर शहर के आॅफिस में नोटिस लेकर घूमते नजर आए।
इस बार अंतिम नोटिस बांट कर ऐसे उपभोक्ताओं को चयनित किया जा रहा है जो आदतन बिजली चोर है। विभाग द्वारा लगातार सूचना के बाद भी प्रकारण राशि जमा नहीं कर रहे है। अब न्यायालयीन प्रकरण से ही चोरी से रोका जा सकता है।
अवनीश पांडे, सहायक अभियंता और लीगल सेल प्रभारी
किसी को जेल भेजना कभी मंशा नहीं रही। विद्युत अधिनियम 2003 में पकड़े जाने पर जेल के प्रावधान है। अभी भी व्यक्तियों से अपील है कि 21 जुलाई के पूर्व चोरी की क्षतिपूर्ति राशि जमा कर समझौता करवाए और बहुत बड़ी विपदा से स्वयं और उनके परिवार को बचाए।
विद्यासागर सिंह, प्रभारी अधिकारी