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सीजेआई की दो टूक... न्यायिक सक्रियता कभी भी न्यायिक आतंकवाद या रोमांच नहीं बनना चाहिए...

सीजेआई की दो टूक... न्यायिक सक्रियता कभी भी न्यायिक आतंकवाद या रोमांच नहीं बनना चाहिए...

राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधेयक को मंजूरी देने की समय सीमा तय करने के मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि न्यायिक सक्रियता, न्यायिक आतंकवाद नहीं बनना चाहिए। पीठ में सीजेआई जस्टिस गवई के अलावा जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिएस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदूरकर भी शामिल हैं।

Aug 21, 20252:32 PM