By: Ajay Tiwari
Sep 11, 20251 hour ago
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जबलपुर. स्टार समाचार वेब
कांग्रेस से चुनाव जीतकर लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी में शामिल होने वाली विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता रद्द करने का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। पहले यह मामला हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में चल रहा था, लेकिन बेंच ने इसे अपने क्षेत्राधिकार से बाहर बताकर खारिज कर दिया था। अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता को रद्द करने के लिए जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
दरअसल, निर्मला सप्रे द्वारा बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर के समक्ष उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। हालांकि, स्पीकर ने 90 दिन की तय अवधि में कोई फैसला नहीं किया। इसी वजह से उमंग सिंघार ने हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में याचिका लगाई थी।
इंदौर खंडपीठ ने इस मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया था और फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि, 1 सितंबर को फैसला सुनाते हुए जस्टिस प्रणय वर्मा ने कहा कि यह मामला इंदौर खंडपीठ के क्षेत्राधिकार में नहीं आता, इसलिए याचिका खारिज की जाती है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जबलपुर हाई कोर्ट जाने की अनुमति भी दी थी। इसके बाद, आज नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है और संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत निर्मला सप्रे की सदस्यता रद्द करने की मांग की है।
कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक बिलगैंया ने बताया, "इंदौर खंडपीठ द्वारा याचिका खारिज किए जाने और जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका लगाने के निर्देश के बाद, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका पेश की है और निर्मला सप्रे की सदस्यता रद्द करने का निवेदन किया है।"
शीर्षक (Title):
विवरण (Description): नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता रद्द करने के लिए जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इससे पहले इंदौर खंडपीठ ने मामला क्षेत्राधिकार से बाहर बताकर खारिज कर दिया था।
कीवर्ड्स (Keywords): निर्मला सप्रे, उमंग सिंघार, विधायक की सदस्यता, हाई कोर्ट जबलपुर, दलबदल कानून, मध्य प्रदेश राजनीति, कांग्रेस, बीजेपी, दलबदल, 10वीं अनुसूची।
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