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31 दिसंबर से पहले निपटाएं ये जरूरी फाइनेंस और बैंकिंग काम, वरना भरनी पड़ सकती है भारी पेनल्टी

साल 2025 खत्म होने से पहले ITR, PAN-Aadhaar लिंक, बैंक लॉकर एग्रीमेंट और GST रिटर्न जैसे जरूरी काम पूरे कर लें। देरी पर जुर्माना और नुकसान हो सकता है।

By: Ajay Tiwari

Dec 23, 20254:11 PM

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31 दिसंबर से पहले निपटाएं ये जरूरी फाइनेंस और बैंकिंग काम, वरना भरनी पड़ सकती है भारी पेनल्टी

बिजनेस डेस्क. स्टार समाचार वेब

साल 2025 अब समाप्ति की ओर है और इसके साथ ही फाइनेंस व बैंकिंग से जुड़े कई अहम कामों की डेडलाइन भी नजदीक आ चुकी है। अगर आपने समय रहते इन जरूरी कामों को पूरा नहीं किया, तो आगे चलकर आपको पेनल्टी, ब्याज और कई सुविधाओं से वंचित होना पड़ सकता है। आइए जानते हैं वे जरूरी काम, जिन्हें 31 दिसंबर 2025 से पहले निपटाना बेहद जरूरी है।

लेट ITR फाइल करने की अंतिम तारीख

आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2025 तय की थी। जो टैक्सपेयर्स इस तारीख तक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए, वे अब 31 दिसंबर 2025 तक लेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

हालांकि, तय समय पर रिटर्न न भरने वालों को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234F के तहत पेनल्टी और धारा 234A के अंतर्गत ब्याज भी चुकाना पड़ सकता है।

रिवाइज्ड ITR फाइल करने का आखिरी मौका

अगर आपने समय पर ITR फाइल कर दिया था, लेकिन बाद में किसी आय, कटौती या जानकारी में गलती का पता चला है, तो उसे रिवाइज्ड रिटर्न के जरिए सुधारा जा सकता है।

रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने पर कोई अतिरिक्त फीस या पेनल्टी नहीं लगती। हालांकि, यदि संशोधन के बाद टैक्स देनदारी बढ़ती है, तो अतिरिक्त टैक्स और उस पर लागू ब्याज देना होगा। आयकर विभाग इस संबंध में टैक्सपेयर्स को ईमेल के जरिए सूचनाएं भी भेज रहा है।

 PAN और Aadhaar लिंक कराने की डेडलाइन

सरकार ने पैन और आधार को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। इस तारीख तक लिंक न कराने पर पैन कार्ड निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा।

CBDT के अनुसार, जिन लोगों को 1 अक्टूबर 2025 या उससे पहले आधार कार्ड जारी हुआ है, उन्हें अनिवार्य रूप से पैन से लिंक कराना होगा। पैन इनएक्टिव होने की स्थिति में न तो ITR फाइल हो सकेगा और न ही टैक्स रिफंड, निवेश, शेयर बाजार या KYC से जुड़े काम किए जा सकेंगे।

बैंक लॉकर के लिए नया रेंटल एग्रीमेंट जरूरी

अगर आपके पास बैंक लॉकर है, तो आपको 31 दिसंबर 2025 तक अपडेटेड लॉकर रेंटल एग्रीमेंट बैंक में जमा कराना होगा। इस डेडलाइन को पहले कई बार बढ़ाया जा चुका है, लेकिन अब इसे अंतिम मौका माना जा रहा है। नया एग्रीमेंट जमा न करने पर बैंक लॉकर का उपयोग रोका जा सकता है।

GST एनुअल रिटर्न की भी डेडलाइन

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए GST एनुअल रिटर्न (GSTR-9 और GSTR-9C) फाइल करने की अंतिम तारीख भी 31 दिसंबर 2025 है। तय समय तक रिटर्न दाखिल न करने पर लेट फीस और अन्य कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

साल खत्म होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में बेहतर होगा कि ITR, PAN-Aadhaar लिंक, बैंक लॉकर एग्रीमेंट और GST रिटर्न जैसे जरूरी काम समय रहते पूरे कर लिए जाएं, ताकि भविष्य में किसी तरह की पेनल्टी या वित्तीय नुकसान से बचा जा सके।

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