मध्यप्रदेश में आए दिन हो रहे हादसों को रोकने के लिए सरकार तरह-तरह के जतन कर रही है। हालांकि सरकार की मुहिम जिम्मेदारों की अनदेखी और उदासीनता के कारण चंद दिनों में दम तोड़ देती है। अब हादसों की बढ़ी संख्या देख इंदौर प्रशासन को एक बार फिर हेलमेट याद है।


मध्यप्रदेश में आए दिन हो रहे हादसों को रोकने के लिए सरकार तरह-तरह के जतन कर रही है। हालांकि सरकार की मुहिम जिम्मेदारों की अनदेखी और उदासीनता के कारण चंद दिनों में दम तोड़ देती है। अब हादसों की बढ़ी संख्या देख इंदौर प्रशासन को एक बार फिर हेलमेट याद है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे ने सड़क दुर्घटना कम करने के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरुकता फैलाने के निर्देश दिए थे। साथ ही इनका पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसी को लेकर जिला प्रशासन ने इंदौर में एक अगस्त से बगैर हेलमेट के पेट्रोल देने पर प्रतिबंध लगा दिया। हेलमेट लगाने वालों की गाड़ियों में ही पेट्रोल डाला जाएगा। एक अगस्त से सख्ती के साथ नियम लागू हो जाएगा। इंदौर में जिला प्रशासन सड़क हादसों में मृत्यु दर कमी लाने के लिए यह कवायद कर रहा है। हेलमेट पहनने से दुर्घटना की स्थिति में वाहन चालक को सिर में गंभीर चोट नहीं लगती। यह उसकी जान की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही कार चालकों के लिए सीट बेल्ट लगाना भी अनिवार्य किया गया है।
पेट्रोल पंप संचालकों को यह आदेश मानना अनिवार्य है। अगर कोई पेट्रोल पंप इस आदेश का पालन नहीं करता, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जमानत राशि जब्त हो सकती है। लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं के तहत केस भी हो सकता है।
एक अगस्त से दोपहिया वाहन चालक अगर हेलमेट नहीं पहने होंगे, तो उन्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा। मेडिकल इमरजेंसी और आपात स्थिति में यह नियम लागू नहीं होगा। यह आदेश 1 अगस्त से 29 सितंबर 2025 तक प्रभाव में रहेगा। सरकारी कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया जाए।
कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि यह मानवीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। इंदौर में वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए कड़ाई से इस नियम का पालन कराया जाएगा। हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने से दुर्घटना होने पर गंभीर चोट से बचा जा सकेगा। प्रशासन द्वारा शहर में हेलमेट पहनने को लेकर जागरुकता भी फैलाई जाएगाी।

गौरतलब है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह सहित अलग-अलग समय में पुलिस और प्रशासन वाहन चालकों को जागरुक करने के लिए अभियान चलाता रहा है। शहर के प्रमुख चौराहों पर भी ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए लोगों को समझाइश दी गई है।
सड़क हादसों में लगातार बढ़ रही मौतों को देखते हुए भोपाल जिला प्रशासन ने एक सख्त कदम उठाया है। अब बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 1 अगस्त से लागू होगा और 29 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। जिला कलेक्टर और दंडाधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा बुधवार को जारी आदेश के अनुसार, शहर के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई दोपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के पेट्रोल भरवाने आता है, तो उसे पेट्रोल नहीं दिया जाए।


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