मध्यप्रदेश में आए दिन हो रहे हादसों को रोकने के लिए सरकार तरह-तरह के जतन कर रही है। हालांकि सरकार की मुहिम जिम्मेदारों की अनदेखी और उदासीनता के कारण चंद दिनों में दम तोड़ देती है। अब हादसों की बढ़ी संख्या देख इंदौर प्रशासन को एक बार फिर हेलमेट याद है।


मध्यप्रदेश में आए दिन हो रहे हादसों को रोकने के लिए सरकार तरह-तरह के जतन कर रही है। हालांकि सरकार की मुहिम जिम्मेदारों की अनदेखी और उदासीनता के कारण चंद दिनों में दम तोड़ देती है। अब हादसों की बढ़ी संख्या देख इंदौर प्रशासन को एक बार फिर हेलमेट याद है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे ने सड़क दुर्घटना कम करने के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरुकता फैलाने के निर्देश दिए थे। साथ ही इनका पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसी को लेकर जिला प्रशासन ने इंदौर में एक अगस्त से बगैर हेलमेट के पेट्रोल देने पर प्रतिबंध लगा दिया। हेलमेट लगाने वालों की गाड़ियों में ही पेट्रोल डाला जाएगा। एक अगस्त से सख्ती के साथ नियम लागू हो जाएगा। इंदौर में जिला प्रशासन सड़क हादसों में मृत्यु दर कमी लाने के लिए यह कवायद कर रहा है। हेलमेट पहनने से दुर्घटना की स्थिति में वाहन चालक को सिर में गंभीर चोट नहीं लगती। यह उसकी जान की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही कार चालकों के लिए सीट बेल्ट लगाना भी अनिवार्य किया गया है।
पेट्रोल पंप संचालकों को यह आदेश मानना अनिवार्य है। अगर कोई पेट्रोल पंप इस आदेश का पालन नहीं करता, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जमानत राशि जब्त हो सकती है। लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं के तहत केस भी हो सकता है।
एक अगस्त से दोपहिया वाहन चालक अगर हेलमेट नहीं पहने होंगे, तो उन्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा। मेडिकल इमरजेंसी और आपात स्थिति में यह नियम लागू नहीं होगा। यह आदेश 1 अगस्त से 29 सितंबर 2025 तक प्रभाव में रहेगा। सरकारी कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया जाए।
कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि यह मानवीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। इंदौर में वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए कड़ाई से इस नियम का पालन कराया जाएगा। हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने से दुर्घटना होने पर गंभीर चोट से बचा जा सकेगा। प्रशासन द्वारा शहर में हेलमेट पहनने को लेकर जागरुकता भी फैलाई जाएगाी।

गौरतलब है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह सहित अलग-अलग समय में पुलिस और प्रशासन वाहन चालकों को जागरुक करने के लिए अभियान चलाता रहा है। शहर के प्रमुख चौराहों पर भी ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए लोगों को समझाइश दी गई है।
सड़क हादसों में लगातार बढ़ रही मौतों को देखते हुए भोपाल जिला प्रशासन ने एक सख्त कदम उठाया है। अब बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 1 अगस्त से लागू होगा और 29 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। जिला कलेक्टर और दंडाधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा बुधवार को जारी आदेश के अनुसार, शहर के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई दोपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के पेट्रोल भरवाने आता है, तो उसे पेट्रोल नहीं दिया जाए।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सतना और मैहर सहित जिलेभर में सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित हुए। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, सामाजिक संगठनों और विद्यार्थियों ने भाग लेकर योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश दिया।
इंदौर में शुरू हुई डीजल की होम डिलीवरी सुविधा। व्हाट्सएप के जरिए ऑर्डर करें 200 लीटर तक डीजल। जानें कैसे काम करती है यह सुविधा और क्या हैं नियम।
सतना जिला अस्पताल में प्रसूता के गर्भस्थ शिशु की मौत पर परिजनों ने उपचार और सिजेरियन में देरी का आरोप लगाया है। घटना के बाद प्रसूति सेवाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की गई।
रेलवे ने बिना टिकट यात्रा, धूम्रपान और महिला कोच में अनधिकृत प्रवेश सहित कई उल्लंघनों पर जुर्माना बढ़ा दिया है। वहीं पुणे-दानापुर अमृत भारत एक्सप्रेस 27 जून से सतना और मैहर होकर नियमित चलेगी।
सतना में आयोजित नीट यूजी री-एग्जाम कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ। फिजिक्स का पेपर कठिन रहा, जबकि एक छात्र केंद्र संबंधी गलत जानकारी के कारण परीक्षा से वंचित रह गया, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठे।
मध्यप्रदेश में अपने लाजवाब स्वाद के लिए प्रसिद्ध रतलाम जिले की बालम ककड़ी और रतलामी गराडू को अब राष्ट्रीय के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल गई है। इन दोनों उत्पादों को जीआई टैग मिल गया है। गराडू को मालवी गराडू के नाम से यह मान्यता मिली है।
मध्यप्रदेश में अब दुकानों का डिजिटल सत्यापन होगा। सड़क किनारे से लेकर हॉकर्स कॉर्नर और बड़े भवनों में खान-पान की दुकानों की जियो टैगिंग होगी। उसके बाद ही खाद्य लाइसेंस मिलेगा। खाद्य एवं सुरक्षा ने नए नियम लागू किए हैं जिसकी शुरुआत राजधानी भोपाल में होने जा रही है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही दुकानदार को लाइसेंस मिल पाएगा।
मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग पर टेमनी खुर्द के समीप आज भीषण सड़क हादसा हो गया। मजदूरों से भरी एक पिकअप वाहन की ट्रक से आमने-सामने टक्कर हो गई। जहां 5 लोगों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दावा किया जा रहा है कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कूनो नेशनल पार्क पहुँचकर चीता प्रोजेक्ट की प्रगति का जायजा लिया। भारत में अब 52 चीते हैं। राष्ट्रपति ने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का अवलोकन किया और अधिकारियों के साथ चर्चा की।
जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भाग लिया। उन्होंने युवाओं से जनजातीय समाज के विकास और भारतीय संस्कृति के संरक्षण का आह्वान किया।

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