मध्य प्रदेश के पांच बड़े जिलों- भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में आज से दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया है। हालांकि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यह नियम पहले से है, लेकिन अब इसमें सख्ती बरती जाएगी।
By: Arvind Mishra
Nov 06, 202512:43 PM
भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्य प्रदेश के पांच बड़े जिलों- भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में आज से दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया है। हालांकि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यह नियम पहले से है, लेकिन अब इसमें सख्ती बरती जाएगी। वहीं 4 साल की उम्र से बड़े बच्चे दोपहिया पर ड्राइवर के पीछे बैठने वाले के हेलमेट न पहनने पर 300 रुपए का चालान काटा जा रहा है। डीआईजी टीके विद्यार्थी ने कहा- फिलहाल 5 बड़े शहरों में इसे लागू किया गया है। अगले चरण में इसे पूरे प्रदेश में लागू करेंगे। इस अभियान के पहले दिन गुरुवार को भोपाल में ट्रैफिक पुलिस चुनिंदा 20 चौराहों पर चालानी कार्रवाई की। इस दौरान अलग-अलग नजारे सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा था कि पुलिसकर्मी सामने से गुजरा, तब चालान क्यों नहीं किया? किसी ने कहा- बच्ची एडमिट है। जल्दी में हेलमेट भूल गया। वहीं लालघाटी चौराहे पर दोपहिया सवारों और पुलिसकर्मियों के बीच जमकर बहस भी हो गई।
भोपाल में हेलमेट चेकिंग के लिए चार जोन में 20 पॉइंट बनाए गए हैं। इन सभी पॉइंट्स पर करीब 100 जवान तैनात किए गए हैं। सभी चालान पॉइंट आॅफ सेल (पीओएस) मशीनों के माध्यम से ही बनाए जाएंगे। जो लोग आॅनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करते, उन्हें मौके पर ही पीओएस से चालान रसीद दी जाएगी।
डीसीपी जितेंद्र पंवार ने जनता से अपील की कि यह अभियान उनकी सुरक्षा के लिए है। उन्होंने बताया कि चालान प्रक्रिया शुरू करने से पहले, एक पखवाड़े तक चौराहों पर लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और अन्य यातायात नियमों का पालन करने के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। इसके अतिरिक्त, स्कूलों और कॉलेजों में जाकर युवाओं में भी जागरूकता पैदा की गई, क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों में युवाओं की संख्या एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है।