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मालेगांव ब्लास्ट केस... सातों आरोपी बरी... साध्वी प्रज्ञा-कर्नल पुरोहित के खिलाफ नहीं मिले सबूत

महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट मामले में फैसला 17 साल बाद आया। जज एके लाहोटी ने कहा कि ये साबित नहीं हुआ कि जिस बाइक में ब्लास्ट हुआ वो साध्वी प्रज्ञा के नाम थी। ये भी साबित नहीं हो सका कि कर्नल प्रसाद पुरोहित ने बम बनाया।

By: Arvind Mishra

Jul 31, 202511:53 AM

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मालेगांव ब्लास्ट केस... सातों आरोपी बरी... साध्वी प्रज्ञा-कर्नल पुरोहित के खिलाफ नहीं मिले सबूत

  • कोर्ट की टिप्पणी- धमाका हुआ, लेकिन यह साबित नहीं कि बम बाइक में रखा था

  • 17 साल बाद फैसला आया, मालेगांव में ब्लास्ट हुआ, लेकिन बाइक प्रज्ञा की नहीं

  • पूर्व सांसद ने कहा-आज भगवा और हिंदुत्व की हुई जीत

  • रामेश्वर शर्मा बोले-दिग्विजय समेत पूरी कांग्रेस मागे माफी

  • कमलनाथ ने कहा- जो भी प्रभावित होगा वह अपील करेगा

  • दिग्विजय बोले-न हिंदू आतंकवाद होता है न इस्लामिक

  • विहिप ने कहा- कांग्रेस का षड्यंत्र आज तार-तार हुआ

    मुंबई। स्टार समाचार वेब

मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट गुरुवार को मालेगांव 2008 बम धमाके के मामले में फैसला सुनाया। इस केस में सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इनमें भोपाल की पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधाकर धर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी शामिल थे। दरअसल, महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट मामले में फैसला 17 साल बाद आया। जज एके लाहोटी ने कहा कि ये साबित नहीं हुआ कि जिस बाइक में ब्लास्ट हुआ वो साध्वी प्रज्ञा के नाम थी। ये भी साबित नहीं हो सका कि कर्नल प्रसाद पुरोहित ने बम बनाया। साजिश का कोई एंगल साबित नहीं हुआ। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव ब्लास्ट हुए थे।  इस धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी। 101 लोग जख्मी हुए थे। इस ब्लास्ट के पीछे हिंदू राइट विंग ग्रुप्स से जुड़े लोगों का हाथ होने की बात सामने आई थी।

चार जज बदल चुके

इस केस की शुरुआती जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की थी। 2011 में केस एनआईए को सौंप दिया गया। 2016 में एनआईए ने चार्जशीट दायर की। इस मामले में 3 जांच एजेंसियां और 4 जज बदल चुके हैं। इससे पहले 8 मई 2025 को फैसला आने वाला था, लेकिन बाद में इसे 31 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।

दोषी साबित करने ठोस सबूत होने चाहिए

विशेष एनआईए अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष मामला साबित करने में विफल रहा, आरोपी को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि कोई भी धर्म हिंसा की वकालत नहीं कर सकता। अदालत केवल धारणा और नैतिक सबूतों के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहरा सकती, इसके लिए ठोस सबूत होने चाहिए।

बाइक का चेसिस नंबर रिकवर नहीं हुआ

एनआईए कोर्ट ने कहा धमाके के बाद पंचनामा ठीक से नही किया गया, घटनास्थल से फिंगरप्रिंट नहीं किए गए। बाइक का चेसिस नंबर में कभी रिकवर नहीं हुआ। साध्वी प्रज्ञा उस बाइक की मालिक थी, यह सिद्ध नहीं हो पाया। कोर्ट ने कहा कि प्रॉसिक्यूशन ने ये तो साबित कर दिया कि मालेगांव में धमाका हुआ था, लेकिन वे ये साबित करने में नाकाम रहे कि बाइक में बम प्लांट किया गया। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि घायल लोगों की संख्या 101 नहीं, बल्कि 95 थी। कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट में हेरफेर हुआ। 

साध्वी प्रज्ञा बोलीं- मैं जीवित हूं, क्योंकि संन्यासी हूं

फैसले के बाद एनआईए कोर्ट में भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा-मैंने शुरू से ही कहा है कि जिन लोगों को जांच के लिए बुलाया जाता है, उसके पीछे कोई आधार होना चाहिए। मुझे जांच के लिए बुलाया गया और गिरफ्तार कर प्रताड़ित किया गया। इससे मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। मैं एक साधु का जीवन जी रही थी, लेकिन मुझे फंसा दिया गया। कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। मैं जीवित हूं, क्योंकि मैं एक संन्यासी हूं। एक षड्यंत्र के तहत भगवा को बदनाम किया। आज भगवा और हिंदुत्व की जीत हुई है। जो लोग दोषी हैं उन्हें भगवान सजा देंगे।  

उमा ने प्रज्ञा सिंह को दी बधाई

मालेगांव ब्लास्ट केस के फैसले पर मप्र की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी एक्स कर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा- भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा आज निर्दोष साबित हुईं। प्रज्ञा जी को बधाई और न्यायालय का अभिनंदन।

शर्मा बोले- कांग्रेस ने गढ़ा हिंदू आतंकवाद  

इधर, मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा समेत सातों आरोपियों को बरी कर दिया है। इसके बाद से भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। कोर्ट के फैसले पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस और दिग्विजय सिंह ने इस्लामिक आतंकवाद पर पर्दा डालने के लिए जानबूझ कर हिंदू आतंकवाद शब्द को गढ़ा था। हिंदू न कभी आतंकवादी था, न है और न होगा। कोर्ट के फैसले के बाद दिग्विजय सिंह समेत पूरी कांग्रेस को हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए।  

 कमलनाथ बोले- भाजपा जो चाहे कह सकती है

मालेगांव विस्फोट मामले में एनआईए कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नेता और मप्र के पूर्व सीएम कमलनाथ का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा- जो भी प्रभावित होगा वह अपील करेगा। भाजपा जो चाहे कह सकती है, लेकिन यह अदालत का फैसला है और इस पर अपील की जा सकती है। वे निश्चित रूप से दोबारा अपील करेंगे।

मालेगांव फैसले पर नेताओं की प्रतिक्रियाएं

  • दिग्विजय सिंह ने कहा- न हिंदू आतंकवाद होता है और न इस्लामिक आतंकवाद। हर धर्म प्रेम, अहिंसा और सद्भाव का संदेश देता है और कुछ लोग ही धर्म का गलत उपयोग कर आतंकवाद को जन्म देते हैं।
  • विहिप के संयुक्त महामंत्री- डॉ. सुरेंद्र जैन ने कहा कि कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद की झूठी कहानी रची थी, जिसे अब अदालत ने ध्वस्त कर दिया है। राहुल गांधी समेत सभी कांग्रेसी नेताओं से देश और हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए।
  • असुदद्दीन ओवेसी - क्या मोदी और फडणवीस सरकारें इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगी, जैसे मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में किया था।  छह नमाजी मारे गए और 100 लोग घायल हुए। उन्हें उनके धर्म के कारण निशाना बनाया गया। खराब जांच और अभियोजन पक्ष की नाकामी इसके लिए जिम्मेदार है।
  • भाजपा सांसद- दामोदर अग्रवाल ने कहा कि मालेगांव ब्लास्ट के समय विरोधियों ने साध्वी प्रज्ञा समेत कई नेताओं पर आरोप लगाए। आज कोर्ट के फैसले से सच सामने आ गया। भगवा आतंकवाद की बातें झूठी थीं। वे निर्दोष हैं।
  • शिवसेना यूबीटी:  अरविंद सावंत ने कहा कि कोर्ट ने सबूतों की कमी का हवाला दिया। मुंबई रेल ब्लास्ट में भी सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था। सवाल यह है कि अगर वे दोषी नहीं थे, तो उन्हें 17 साल तक बंदी क्यों रखा गया। पुलिस सबूत क्यों नहीं जुटा सकी। यह जांच और पुलिस विभाग की घोर विफलता है।
  • भाजपा सांसद: रवि किशन ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि खुशी मनाऊं या दुख। उनके 17 साल कौन लौटाएगा। कांग्रेस के उन नेताओं को जवाब देना चाहिए जिन्होंने भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा। उन्हें 100 करोड़ हिंदुओं से जवाब देना चाहिए।
  • शिवसेना सांसद: नरेश म्हस्के ने कहा कि सच्चाई की जीत हुई है। कांग्रेस सरकार ने हिंदू आतंकवाद के नाम पर गलतफहमी फैलाई थी। आज यह साबित हो गया कि उनकी कार्रवाई झूठी थी। 
     

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