सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिलसिले में बारह आरोपियों को बरी करने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपियों की रिहाई पर रोक नहीं है और उनको दोबारा जेल नहीं भेजा जाएगा।


नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिलसिले में बारह आरोपियों को बरी करने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपियों की रिहाई पर रोक नहीं है और उनको दोबारा जेल नहीं भेजा जाएगा। दरअसल, मुंबई ट्रेन धमाके के मामले में सुप्रीम कोर्ट आरोपियों को बड़ा झटका देते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिए अपने फैसले में धमाके के सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। उच्च न्यायालय के फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की जेल से रिहाई को बरकरार रखा है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और एन कोटिश्वर सिंह ने सभी आरोपियों को भी नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है। साथ ही कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले को मिसाल नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि जो लोग इसी तरह के आरोपों में जेल में बंद हैं, वे जमानत हासिल करने के लिए इस आदेश का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोपियों को वापस जेल भेजने की कोई मांग नहीं की। मेहता ने कहा कि जहां तक स्वतंत्रता (से जुड़े मसले पर स्टे का सवाल है, मैं सतर्क हूं। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम नोटिस जारी करेंगे। मैं बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे चाहता हूं, लेकिन उन्हें दोबारा जेल भेजना मेरा उद्देश्य नहीं है। वे पहले ही रिहा हो चुके हैं, लेकिन इससे मकोका के तहत चल रहे अन्य मामलों पर असर पड़ेगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि हमें बताया गया है कि सभी आरोपियों को रिहा कर दिया गया है इसलिए उन्हें वापस जेल भेजने का सवाल नहीं है।
2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में 187 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 800 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद इन धमाकों का कोई जिम्मेदार नहीं रह गया था। पूर्व में निचली अदालत ने 12 दोषियों में से पांच को मौत की सजा और सात को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया गया था। निचली अदालत द्वारा दोषी करार दिए गए एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय ने पलट दिया था।

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बांग्लादेश के गैबांधा में भगवान राम की 81 फुट ऊंची मूर्ति निर्माण को कट्टरपंथियों की धमकी के बाद रोका गया। हजारों हिंदुओं ने ढाका में किया विरोध प्रदर्शन, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग।
बिहार की राजधानी पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज में दो जून की रात हुए हंगामे और फायरिंग मामले में फैजल खान उर्फ खान सर को एक बार फिर न्यायालय से राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने आज यानी शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगले आदेश तक जारी रखने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में फुटपाथ पर 'पैदल चलने के अधिकार' को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) और 21 के तहत मौलिक अधिकार माना है। जानिए इस ऐतिहासिक फैसले की पूरी जानकारी।
फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (FIP) ने एयर इंडिया AI-171 हादसे की जांच पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सिम्युलेटर टेस्ट के जरिए पायलटों ने 'पायलट सुसाइड' की थ्योरी को नकारते हुए इसे तकनीकी खराबी बताया है।
राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बीच सीएम आज पहली बार अयोध्या पहुंचे। जहां मुख्यमंत्री ने अयोध्या में चंदा चोरी के आरोपों पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए 500 साल संघर्ष हुआ है, इसलिए कोई भी अयोध्या को बदनाम न करे।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने पाकिस्तान और इस्लामिक सहयोग संगठन द्वारा जम्मू-कश्मीर को लेकर की गई टिप्पणियों पर सख्त आपत्ति जताई है। भारत ने पाकिस्तान के सभी आरोपों को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है।
अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिनों तक चले संघर्ष के बाद शुक्रवार को दोनों देश स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टाक रिजॉर्ट में ऐतिहासिक शांति वार्ता के लिए आमने-सामने होंगे। यहां समझौते के क्रियान्वयन और आगे की प्रक्रिया पर चर्चा होगी।
राज्यसभा चुनाव के ताजा नतीजों में NDA ने 19 सीटें जीतकर अपना दबदबा बनाया है। झारखंड में परिमल नाथवानी की जीत और क्रॉस वोटिंग से जुड़ी पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।
नीट यूजी पेपर लीक मामले में टेलीग्राम पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। टेलीग्राम ने दी चुनौती, कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 79 और 69ए के तहत कानूनी प्रक्रियाओं पर स्पष्टीकरण मांगा।

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