केंद्रीय कर्मियों के लिए बड़ी खबर! अब वे बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल या किसी भी व्यक्तिगत कारण से हर साल 30 दिन की अतिरिक्त अर्जित छुट्टी ले सकते हैं। जानें केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा घोषित इस नए नियम से कर्मचारियों को क्या-क्या फायदे मिलेंगे।

नई दिल्ली. स्टार समाचार वेब
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बेहद अच्छी खबर सामने आई है। अब केंद्रीय कर्मी अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल सहित किसी भी व्यक्तिगत कारण का हवाला देकर हर साल 30 दिन की अतिरिक्त अर्जित छुट्टी ले सकते हैं। यह छुट्टी उनके पहले से ही पात्र अन्य अवकाशों के अतिरिक्त होगी।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के तहत यह प्रावधान किया गया है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को प्रति वर्ष मिलने वाले 30 दिन के अर्जित अवकाश के अलावा यह अतिरिक्त सुविधा मिलेगी।
इसके साथ ही, केंद्रीय कर्मचारियों को 20 दिन का अवकाश आधे वेतन के साथ, 8 दिन का आकस्मिक अवकाश (कैजुअल लीव) और 2 दिन का प्रतिबंधित अवकाश (रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे) लेने की भी छूट है। यह पहल कर्मचारियों को अपने पारिवारिक दायित्वों को पूरा करने और व्यक्तिगत जरूरतों के लिए पर्याप्त समय निकालने में मदद करेगी।

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सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पटाखों पर पूरा बैन नहीं लगेगा और न ही 24 घंटे आतिशबाजी की इजाजत होगी। कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स के लिए समय तय करने और शर्तों के साथ छूट देने के संकेत दिए हैं।
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