अगर आप हवाई यात्रा करते हैं, तो फिर ये खबर आपके लिए खास और खुश करने वाली है। दरअसल, डीजीसीए कुछ नियमों में बदलाव करने की तैयारी में जुट गया है। इसका प्रस्ताव भी रखा है। इन बड़े बदलावों के तहत अब हवाई यात्री को जल्द ही अपनी बुकिंग के 48 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल कराने की या फिर इसे बदलवाने की सुविधा मिलेगी।
By: Arvind Mishra
Nov 04, 202511:52 AM
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
अगर आप हवाई यात्रा करते हैं, तो फिर ये खबर आपके लिए खास और खुश करने वाली है। दरअसल, डीजीसीए कुछ नियमों में बदलाव करने की तैयारी में जुट गया है। इसका प्रस्ताव भी रखा है। इन बड़े बदलावों के तहत अब हवाई यात्री को जल्द ही अपनी बुकिंग के 48 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल कराने की या फिर इसे बदलवाने की सुविधा मिलेगी। वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, इसके अलावा रिफंड को लेकर भी प्रस्ताव में बड़ी बात कही गई है। डीजीसीए ने एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें एयर टिकट कैंसिलेशन और रिफंड से जुड़े नियमों में बदलाव शामिल है। प्रस्ताव के तहत अब हवाई यात्रियों को जल्द ही बुकिंग के 48 घंटे के अंदर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने मौजूदा टिकट कैंसिल या ट्रैवल डेट बदलवाने की इजाजत मिलेगी।
डीजीसीए ने हवाई यात्रियों के लिए लंबे समय से चली आ रही परेशानी, रिफंड और कैंसिलेशन नियमों को आसान बनाने के उद्देश्य से ये ड्राफ्ट रेग्युलेशन जारी किया है। नए प्रस्ताव में यात्रियों को बुकिंग के बाद 48 घंटे का लुक-इन पीरियड दिया जाएगा, जिसके दौरान वे बिना किसी भारी शुल्क के अपना टिकट रद्द या संशोधित कर सकते हैं। अभी टिकट कैंसिलेशन के लिए अलग-अलग एयरलाइंस अपने हिसाब से चार्ज वसूलती हैं।
डीजीसीए ने जहां फ्री टिकट कैंसिलेशन और रिफंड का जो प्रस्ताव रखा है, वो सभी एयरलाइनों के लिए होगा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। जैसे घरेलू उड़ानों के लिए, प्रस्थान बुकिंग के समय से कम से कम 5 दिन पहले होना चाहिए, जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए यह समय सीमा 15 दिन की है। इसके बाद तय कैंसिलेशन चार्ज लागू होगा। इससे जल्दी की यात्रा पर ये नियम लागू नहीं होगा।
डीजीसीए ने कैंसिलेशन के साथ टिकट रिफंड के नियमों में बदलाव का जो प्रस्ताव रखा है। उसके तहत अगर टिकट किसी ट्रैवल एजेंट/पोर्टल से खरीदा गया है, तो भी रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइंस की ही होगी। रेग्युलेटर ने कहा है कि इस तरह के एजेंट एयरलाइंस के अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। एयरलाइंस यह पक्का करेंगी कि रिफंड प्रोसेस 21 वर्किंग दिनों के अंदर पूरा हो जाए।
यह बदलाव एयर टिकट के रिफंड से जुड़े सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट में किए जा रहे हैं। 30 नवंबर तक प्रतिक्रियाएं मांगी गई हैं। हवाई यात्री और उपभोक्ता अधिकार समूहों द्वारा लंबे समय से आखिरी समय में किए जाने वाले बदलावों पर हाई चार्ज की आलोचना करते रहे हैं। वे इन शुल्क को हिडेन पेनाल्टी कहते रहे हैं। अब इन समस्याओं के मद्देनजर डीजीसीए का यह कदम एक छोटा लेकिन सार्थक समाधान नजर आ रहा है। हालांकि, यह सुधार अभी भी ड्राफ्ट स्टेज में है।