सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला से शादी का वादा कर उसके साथ यौन संबंध बनाने के आरोप में व्यक्ति की अग्रिम जमानत बरकरार रखी। वहीं, कोर्ट ने महिला को फटकार लगाते हुए कहा कि उसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाकर अपराध किया है। अदालत ने महिला को यह भी चेतावनी दी कि शादी के दौरान अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाने पर उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला से शादी का वादा कर उसके साथ यौन संबंध बनाने के आरोप में व्यक्ति की अग्रिम जमानत बरकरार रखी। वहीं, कोर्ट ने महिला को फटकार लगाते हुए कहा कि उसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाकर अपराध किया है। अदालत ने महिला को यह भी चेतावनी दी कि शादी के दौरान अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाने पर उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। दरअसल, महिला ने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि दुष्कर्म के आरोपी व्यक्ति को जमानत न दी जाए। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने महिला की याचिका को ठुकराते हुए व्यक्ति की अग्रिम जमानत बरकार रखी।
जब महिला के वकील ने तर्क दिया कि पुरुष ने शादी का झूठा वादा करके महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना जारी रखा, तो अदालत ने महिला से कहा-आप एक विवाहित महिला हैं और आपके दो बच्चे हैं। आप एक परिपक्व व्यक्ति हैं, और आप उस रिश्ते को समझती हैं जो आप विवाहेतर संबंध बना रही थीं।
वकील ने अदालत को बताया कि दोनों ने कई बार होटल में जाकर शारीरिक संबंध बनाए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा-आप उनके अनुरोध पर बार-बार होटल क्यों गईं? आप अच्छी तरह समझती हैं कि आपने भी एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर बनाकर अपराध किया है।
विवाहित महिला और पुरुष की मुलाकात 2016 में सोशल मीडिया के जरिए हुई थी और तब से वे रिलेशनशिप में हैं। महिला ने आरोप लगाया था कि उसने अपने तत्कालीन साथी के दबाव और जिद में आकर अपने पति से तलाक मांगा था, जिसे इसी साल 6 मार्च को एक पारिवारिक अदालत ने मंजूरी दे दी थी। तलाक के कुछ समय बाद महिला ने उस व्यक्ति से शादी के लिए पूछा, लेकिन उसने इंकार कर दिया। इससे नाराज होकर, उसने बिहार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और उस पर शादी का झूठा वादा करके यौन शोषण करने का आरोप लगाया। कानूनी पेंच शुरू होते ही, पटना उच्च न्यायालय ने उस व्यक्ति को अग्रिम जमानत दे दी।


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पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार ने कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए 1 जून से धार्मिक आधार पर मिलने वाले सभी भत्ते बंद करने का एलान किया है। अब इमामों, मुअज्जिनों और पुजारियों को सरकारी मानदेय नहीं मिलेगा।
सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑफ रोड सेफ्टी ने सड़क हादसों को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन को 48 घंटे के भीतर सड़क के गड्ढे भरने और खुले नालों व मैनहोल की बैरिकेडिंग करने का आदेश दिया गया है।
NEET UG पेपर लीक मामले में CBI ने लातूर से ₹100 करोड़ के कोचिंग साम्राज्य के मालिक शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के मोबाइल से लीक पेपर बरामद हुआ है।
अमेठी जिले के पीपरपुर थाना क्षेत्र के अयोध्या-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित दुर्गापुर चौराहे पर आज सुबह साढ़े आठ बजे परिवहन निगम की बस में आग लग गई। बस सुल्तानपुर से प्रयागराज जा रही थी। बस में 15 महिलाएं और 27 पुरुष सहित 42 यात्री सवार थे।
सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने उस फैसले पर नाराजगी जताई है, जिसमें 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इंकार कर दिया गया था। कोर्ट ने नार्को-टेरर केस के आरोपी जम्मू कश्मीर के सैयद इफ्तेखार अंद्राबी को जमानत दी और खालिद और शरजील को जमानत नहीं दिए जाने पर असहमति जताई।
कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने आज तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। वह राज्य की यूडीएफ सरकार की कमान संभालेंगे। उन्हें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ दिलाई। उनके साथ 20 सदस्यीय कैबिनेट ने भी शपथ ली है।
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