भोपाल में वोटर लिस्ट के गहन परीक्षण (SIR) का तीसरा दिन। 2003 के बाद पहली बार डोर-टू-डोर सर्वे। बीएलओ द्वारा घर-घर सत्यापन, दस्तावेज़ नहीं, सिर्फ़ गणना पत्रक से वेरिफिकेशन।
By: Ajay Tiwari
Nov 06, 20255:39 PM
भोपाल में वोटर लिस्ट के गहन परीक्षण, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) नाम दिया गया है, का आज (गुरुवार) को तीसरा दिन है। इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) और सुपरवाइजर सुबह से ही मैदान में सक्रिय हैं।
आंकड़ों के अनुसार, अब तक लगभग 25% फॉर्म मतदाताओं के बीच वितरित किए जा चुके हैं। इस कार्य की निगरानी के लिए 2029 बीएलओ तैनात हैं, जिनकी देखरेख में ढाई सौ सुपरवाइजर लगे हुए हैं।
कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी इस अभियान में शामिल हैं। ये अधिकारी बीएलओ के साथ मिलकर घर-घर जाकर वोटर्स को फॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं और उनकी शंकाओं का समाधान भी कर रहे हैं।
कलेक्टर सिंह ने स्पष्ट किया है कि SIR के काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि एक कर्मचारी को बर्खास्त किया जा चुका है और सभी बीएलओ को चेतावनी दी गई है कि ड्यूटी से गायब पाए जाने पर सस्पेंशन की कार्रवाई की जाएगी। बीएलओ के काम पर पैनी नजर रखने के लिए 250 सुपरवाइजर्स की टीम लगाई गई है।
खास बात यह है कि साल 2003 के बाद यह पहली बार है जब वोटर लिस्ट का डोर-टू-डोर सर्वे किया जा रहा है। इस सर्वे में उन मतदाताओं का विशेष सत्यापन किया जा रहा है जिनका नाम वर्तमान सूची में है, लेकिन 2003 की लिस्ट में नहीं था। ऐसे वोटर्स को यह जानकारी देनी होगी कि उनके परिवार में किसका नाम 2003 की लिस्ट में शामिल था। बीएलओ फॉर्म में दी गई जानकारी को वेरिफाई करेंगे, जिसके बाद ही नाम का सत्यापन हो पाएगा।
कलेक्टर सिंह ने बताया कि SIR के तहत सत्यापन प्रक्रिया में कोई दस्तावेज़ नहीं लिया जाएगा। हर बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी सत्यापित करेगा, और यह सत्यापन केवल गणना पत्रक में दी गई जानकारी के आधार पर किया जाएगा। अधिकारियों को भी चेतावनी दी गई है कि काम में लापरवाही करने पर उन पर भी कार्रवाई होगी।
गणना पत्रक: बीएलओ मतदाताओं को एक गणना पत्रक (फॉर्म) देंगे।
जानकारी: मतदाता को इसमें अपना नाम, पता, उम्र और EPIC नंबर जैसी पूरी जानकारी भरनी होगी।
मृत्यु/शिफ्ट: यदि परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हुई है, वे बाहर शिफ्ट हो गए हैं, या उनका नाम किसी दूसरे राज्य में दर्ज है, तो संबंधित विधानसभा प्रभारी यानी एसडीएम उन्हें नोटिस देकर दस्तावेज़ मांगेंगे।
मतदाता 2003 की वोटर लिस्ट को https://voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन देख सकते हैं। वेबसाइट पर SIR ऑप्शन चुनकर, राज्य और विधानसभा सिलेक्ट करने के बाद, पोलिंग बूथ या मोहल्ले के आधार पर नाम सर्च किया जा सकता है। यहां 2003 और वर्तमान दोनों सूचियों का विवरण उपलब्ध है।
दिसंबर: प्रारंभिक सूची जारी होगी।
3 जनवरी: आपत्ति या सुधार किए जा सकेंगे।
7 फरवरी: अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी