मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण और 13% होल्ड पदों पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सरकार ने माना नोटिफिकेशन गलत था, अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद। क्रियान्वयन आदेश पर स्टे हटाने की भी मांग।
By: Ajay Tiwari
Jul 22, 20258:13 PM
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नई दिल्ली: स्टार समाचार वेब
मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27% आरक्षण दिए जाने के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। यह सुनवाई मुख्य रूप से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) के चयनित अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका पर केंद्रित थी, जिसमें 13% पदों पर लगी रोक (होल्ड) को हटाने की मांग की गई है।
ओबीसी महासभा और ओबीसी वर्ग के चयनित उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील वरुण ठाकुर ने जानकारी दी कि याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि राज्य सरकार द्वारा 22 सितंबर 2022 को जारी किए गए उस नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए, जिसके तहत 13% पदों को होल्ड पर रखा गया था, जबकि राज्य में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का कानून पहले से मौजूद है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस नोटिफिकेशन की वैधता पर सवाल उठाया और पूछा कि इसे कानून के खिलाफ क्यों जारी किया गया था। इस पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए वकीलों ने कोर्ट में स्वीकार किया कि यह नोटिफिकेशन गलत तरीके से जारी हुआ था और सरकार स्वयं भी इन पदों पर से होल्ड हटाने के पक्ष में है। कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा, "हमने आपको रोका कब है? इसका क्रियान्वयन करने से किसने रोका है?" इस मामले पर विस्तृत सुनवाई हुई और अब अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।
मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक और महत्वपूर्ण बिंदु उठाया। सरकार ने शिवम गौतम मामले में चल रही सुनवाई के दौरान 27% ओबीसी आरक्षण के क्रियान्वयन आदेश पर लगे स्टे को हटाने की मांग की। दरअसल, 2019 में मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का विधेयक पारित हुआ था। इसके बाद जब 27% ओबीसी आरक्षण के क्रियान्वयन आदेश जारी हुए, तो 4 मई 2022 को शिवम गौतम नामक एक अभ्यर्थी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।हाई कोर्ट ने तब ओबीसी को 27% आरक्षण के क्रियान्वयन आदेश पर अंतरिम रोक (स्टे) लगा दिया था। यह मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित हो गया था। अब, मध्य प्रदेश सरकार ने इस क्रियान्वयन आदेश पर लगे स्टे को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया है। सरकार के इस आवेदन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी।

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