दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराने की कार्रवाई को सही ठहराया। जानिए क्या है पूरा मामला, पुलिस की गुप्त रणनीति और अगली सुनवाई की तारीख।

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराए जाने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकार की इस कार्रवाई को 'मनमाना' नहीं कहा जा सकता।
सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने याचिका दायर कर उन्हें सफदरजंग अस्पताल से किसी निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि वांगचुक का स्वास्थ्य बिगड़ने और पिछली डिवीजन बेंच के आदेशों के मद्देनजर उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाना उचित था। कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित किया कि उन्हें वही दवाएं दी जा रही हैं, जिन पर उनकी सहमति है।
फिलहाल, हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को तय की गई है।

सोनम वांगचुक 28 जून से जंतर-मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे थे। वे मुख्य रूप से NEET पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे।
शनिवार सुबह पुलिस ने उन्हें जंतर-मंतर से हिरासत में लिया और सीधे सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में भी वांगचुक अपनी भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं।
सूत्रों के अनुसार, दिल्ली पुलिस के नवनियुक्त आयुक्त अनुराग कुमार के कार्यभार संभालने के 24 घंटे के भीतर ही यह बड़ी कार्रवाई की गई।
देर रात का फरमान: ऑपरेशन के निर्देश शुक्रवार रात 1:30 बजे मिले थे।
बारीक योजना: नई दिल्ली जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने मंदिर मार्ग थाने में पूरी रणनीति तैयार की।
बिना टकराव की योजना: पुलिस ने यह सुनिश्चित किया कि प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच कोई हिंसक टकराव न हो।
वीडियोग्राफी से बचने के लिए चादरों का उपयोग: कार्रवाई को गुप्त रखने और वीडियो वायरल होने से रोकने के लिए पुलिस ने विशेष रणनीति अपनाई। वे सादे कपड़ों में सफेद चादरें लेकर मंच पर पहुंचे और वांगचुक को उसी में लपेटकर एम्बुलेंस तक ले गए।
अंतिम ब्रीफिंग: सुबह 5 बजे अधिकारी जंतर-मंतर पहुँचे और पुलिसकर्मियों को अंतिम निर्देश दिए गए।
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