केंद्र सरकार ने सिगरेट पान मसाला समेत अन्य तंबाकू उत्पादों पर टैक्स को लेकर अहम ऐलान किया है। सरकार ने जानकारी दी है कि 1 फरवरी से तंबाकू प्रोडक्ट्स पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी, और पान मसाले पर एक नया सेस लगाया जाएगा।
By: Arvind Mishra
Jan 01, 202610:29 AM
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
केंद्र सरकार ने सिगरेट पान मसाला समेत अन्य तंबाकू उत्पादों पर टैक्स को लेकर अहम ऐलान किया है। सरकार ने जानकारी दी है कि 1 फरवरी से तंबाकू प्रोडक्ट्स पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी, और पान मसाले पर एक नया सेस लगाया जाएगा। तंबाकू और पान मसाले पर नए टैक्स जीएसटी रेट के अलावा होंगे, और ये उस कंपनसेशन सेस की जगह लेंगे जो अभी ऐसे नुकसानदायक सामानों पर लगाया जा रहा है। सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार, 1 फरवरी से पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू और ऐसे ही प्रोडक्ट्स पर 40 फीसदी जीएसटी लगेगा, जबकि बीड़ी पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
अलग- अलग रेट होंगे खत्म
गौरतलब है कि संसद ने दिसंबर में दो बिल पास किए थे, जिनमें पान मसाला बनाने पर नया हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस लगाने और तंबाकू पर एक्साइज ड्यूटी लगाने की इजाजत दी गई थी। सरकार ने इन लेवी को लागू करने की तारीख 1 फरवरी तय की। मौजूदा जीएसटी कंपनसेशन सेस, जो अभी अलग-अलग रेट पर लगाया जाता है, 1 फरवरी से खत्म हो जाएगा।
तंबाकू प्रोडक्ट्स पर 53 फीसदी टैक्स
भारत में सिगरेट पर कुल टैक्स अभी रिटेल कीमतों का लगभग 53 प्रतिशत है, जो वर्ल्ड हेल्थ आॅर्गनाइजेशन के 75 फीसदी के बेंचमार्क से काफी कम है, जिसका मकसद खपत को कम करना है। इसमें 28 फीसदी जीएसटी और सिगरेट के साइज के आधार पर अतिरिक्त वैल्यू बेस्ड लेवी शामिल है।