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इंतजार खत्म...मध्यप्रदेश में लागू होगी पदोन्नति में आरक्षण नीति 

पिछले नौ सालों से पदोन्नति का राह देख रहे मध्य प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों को राज्य सरकार जल्द ही बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार पदोन्नति में आरक्षण का नियम जल्द ही लागू करने की तैयारी में जुट गई है।

By: Star News

Jun 11, 202512:42 PM

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इंतजार खत्म...मध्यप्रदेश में लागू होगी पदोन्नति में आरक्षण नीति 

सरकारी कर्मचारियों को सौगात देने जा रही मोहन यादव सरकार

मुख्यमंत्री के साथ सभी मंत्रियों ने भी इसमें अपनी सहमति दे दी 

एससी के 16 फीसदी और एसटी के 20 फीसदी पद भरे जाएंगे


भोपाल। पिछले नौ सालों से पदोन्नति का राह देख रहे मध्य प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों को राज्य सरकार जल्द ही बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार पदोन्नति में आरक्षण का नियम जल्द ही लागू करने की तैयारी में जुट गई है। नति के प्रारूप पर मुख्यमंत्री के साथ सभी मंत्रियों ने भी अपनी सहमति दे दी है। पदोन्नति में आरक्षण के लाभ के लिए सबसे पहले एससी के 16 फीसदी और एसटी के 20 फीसदी पद भरे जाएंगे। दरअसल, राज्य सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण को लेकर प्रारूप को स्वीकृति दे दी। इसका लाभ चार लाख कर्मचारियों को मिलेगा। इस नई नीति से आरक्षित और अनारक्षित दोनों वर्गों के अधिकारियों को न्यायसंगत अवसर मिलेंगे। प्रस्ताव जल्द ही अगली कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। 

योग्य दावेदारों को मिलेगा अवसर 

प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, किसी पद के लिए रिक्तियों का वर्गीकरण अनुसूचित जाति (16 प्रतिशत), अनुसूचित जनजाति (20 प्रतिशत) और अनारक्षित वर्ग के अनुसार किया जाएगा। सबसे पहले एसटी वर्ग के पद भरे जाएंगे, फिर एससी वर्ग के, और अंत में अनारक्षित पदों पर सभी योग्य दावेदारों को अवसर मिलेगा। यदि आरक्षित वर्ग में कोई पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलता है तो संबंधित पद खाली रखे जाएंगे।  

प्रक्रिया दो आधारों पर होगी तय

क्लास-1 अधिकारियों की पदोन्नति के लिए मेरिट कम सीनियरिटी का फॉमूर्ला लागू होगा। क्लास-2 व उससे नीचे के पदों के लिए सीनियरिटी कम मेरिट का आधार अपनाया जाएगा। सरकार का मानना है कि यह संतुलित व्यवस्था आरक्षित और अनारक्षित दोनों वर्गों के हितों का ध्यान रखेगी। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद किसी की पदावनति नहीं की जाएगी और पूर्व में सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। नई व्यवस्था उस दिन से लागू मानी जाएगी जिस दिन इसका औपचारिक नोटिफिकेशन जारी होगा।

पात्रता की अंतिम तिथि 31 दिसंबर

सरकार ने निर्णय लिया है कि पदोन्नति की प्रक्रिया हर साल सितंबर से नवंबर के बीच संपन्न होगी। पात्रता का निर्धारण 31 दिसंबर तक किया जाएगा। 1 जनवरी से पद रिक्तियों के अनुसार योग्य अधिकारियों को पदोन्नति दी जाएगी। पदोन्नति की रिक्तियों की संख्या के दोगुना दावेदारों के साथ चार अतिरिक्त अभ्यर्थियों को सूची में शामिल किया जाएगा।

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