दिल्ली हाई कोर्ट ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के पक्ष में अहम फैसला सुनाते हुए बच्चों को संपत्ति से बेदखल करने के नियम को वैध ठहराया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उस कानूनी प्रावधान को पूरी तरह से बरकरार रखा है, जिसके तहत बुजुर्ग माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों या कानूनी वारिसों को अपनी संपत्ति से बेदखल करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास आवेदन कर सकते हैं। कोर्ट ने साफ किया कि यह नियम बुजुर्गों को दुर्व्यवहार और भरण-पोषण न मिलने से होने वाली परेशानियों से राहत दिलाने के लिए बेहद जरूरी है।
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ ने 'दिल्ली मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस रूल्स, 2009' के नियम 22(3)(1) की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका पूनम नाम की महिला द्वारा दायर की गई थी, जिनकी शादी 1996 में हुई थी। वैवाहिक विवाद के चलते पूनम ने अपनी सास की संपत्ति में रहने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कानूनी सहारा लिया था, जबकि उनकी सास ने 2009 के नियमों के तहत उन्हें घर से बेदखल करने की मांग की थी।
अदालत ने स्पष्ट किया कि 'वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007' की धारा 22 राज्य सरकार को वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय तय करने का अधिकार देती है। वहीं, धारा 32 राज्य सरकार को इसके तहत नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। बेंच ने यह भी रेखांकित किया कि इन नियमों को कानून के विपरीत नहीं माना जा सकता, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों की सुरक्षा और उनकी संपत्ति की रक्षा करना है।
हाई कोर्ट ने बेदखली के आदेश को सही ठहराते हुए पाया कि याचिकाकर्ता पूनम एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत थीं, उनकी आय पर्याप्त थी और उनके पास रहने के लिए एक अलग आवास भी था। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि 'साझा घर' में रहने का दावा किसी महिला का पूर्ण अधिकार नहीं है, और इस पर विचार करते समय बुजुर्ग सास के शांतिपूर्ण जीवन जीने के अधिकार को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
अहमदाबाद 2008 सीरियल ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए मौत की सजा पाए दोषी अहमद बाव उर्फ अब्बू अबूबकर बरेलवी की फांसी पर रोक लगा दी है। गुजरात हाईकोर्ट ने इसके पहले इसकी सजा को बरकरार रखा था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के पक्ष में अहम फैसला सुनाते हुए बच्चों को संपत्ति से बेदखल करने के नियम को वैध ठहराया है।
मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में कोर्ट ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी ठहराया है। नीले ड्रम में शव छिपाने के मामले में 14 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पटाखों पर पूरा बैन नहीं लगेगा और न ही 24 घंटे आतिशबाजी की इजाजत होगी। कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स के लिए समय तय करने और शर्तों के साथ छूट देने के संकेत दिए हैं।
मोदी कैबिनेट ने रबी फसलों के लिए MSP में बढ़ोतरी, PM DHARA योजना और दिल्ली ट्रैफिक सिस्टम समेत 2.79 लाख करोड़ रुपये के कुल तीन बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार सुनवाई टलने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने मामले को जिंक्स्ड बताते हुए 6 नवंबर को अगली सुनवाई तय की है।
खड़गे ने कहा कि मोदी- शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आयोग को कठपुतली बना दिया है। भाजपा चुनाव आयोग के साथ वोट चोरी कर रही है।
गुजरात के आनंद जिले में अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे पर बुधवार तड़के एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सूरत से राजस्थान जा रही एक लग्जरी बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।
भारत चुनाव आयोग ने देशभर के मतदाताओं और नए आवेदकों को बड़ी राहत दी है। जिन राज्यों में एसआईआर का काम पूरा हो चुका है, वहां आनलाइन फॉर्म-6 से अतिरिक्त घोषणा-पत्र को हटा दिया गया है। देर रात आयोग के ईसीआईएनईटी पोर्टल पर यह बदलाव लागू कर दिया गया।
जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यूसमर्ग के कोराग इलाके में मंगलवार देर रात हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर हाशिम मूसा को मार गिराया गया। सुरक्षाबलों ने इस मुठभेड़ को ऑपरेशन कोराग नाम दिया है।

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