कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अमित शाह पर विवादित टिप्पणी मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने आवाज का नमूना जांचने की याचिका को खारिज कर दिया।

एमपी-एमएलए कोर्ट
सुल्तानपुर । स्टार समाचार वेब
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर कथित विवादित टिप्पणी से जुड़े मानहानि के एक पुराने मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। स्पेशल जज राकेश यादव की अदालत ने भाजपा नेता विजय मिश्र द्वारा दायर निगरानी याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले के साथ ही मजिस्ट्रेट कोर्ट में लंबित मानहानि मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है।
यह मामला वर्ष 2018 का है, जब भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी पर अमित शाह के संबंध में विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट ने अब स्पष्ट किया है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही अंतिम बहस की कार्यवाही को रोकना उचित नहीं है। इस मामले में अगली सुनवाई 18 जुलाई को निर्धारित की गई है।
सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता विजय मिश्र ने मांग की थी कि राहुल गांधी की आवाज का नमूना (Voice Sample) लेकर जांच कराई जाए। हालांकि, 2 मई को स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने इस अर्जी को पहले ही खारिज कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ विजय मिश्र ने एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे बुधवार को कोर्ट ने निरस्त कर दिया।
राहुल गांधी को लगातार दो अदालतों से राहत मिली है। पहले स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट और अब सेशन कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने को शिकायतकर्ता भाजपा नेता के लिए एक बड़ा कानूनी झटका माना जा रहा है। कोर्ट के इस निर्णय से राहुल गांधी को बड़ी कानूनी राहत मिली है और अब मामले की कार्यवाही अपने निर्धारित समय पर आगे बढ़ सकेगी।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अमित शाह पर विवादित टिप्पणी मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने आवाज का नमूना जांचने की याचिका को खारिज कर दिया।
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