सिवनी के हवाला डकैती मामले में गिरफ्तार SDOP पूजा पांडे और 10 अन्य पुलिसकर्मियों को दो दिन की रिमांड पूरी होने पर न्यायालय ने 30 अक्टूबर तक जेल भेजा। SIT अब तक ₹2.70 करोड़ बरामद कर चुकी है और गहराई से जाँच कर रही है।

गिरफ्तार SDOP पूजा पांडे कोर्ट में पेश की गईं
सिवनी स्टार समाचार वेब।
हवाला रुपयों की डकैती के सनसनीखेज मामले में गिरफ्तार निलंबित एसडीओपी पूजा पांडे सहित 11 पुलिसकर्मियों की दो दिन की पुलिस रिमांड गुरुवार को पूरी हो गई। विशेष जांच दल (एसआईटी) ने सभी आरोपियों को पुन: जिला न्यायालय में पेश किया, जिसके बाद न्यायालय ने सभी 11 पुलिसकर्मियों को 30 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
17 अक्टूबर को एसडीओपी पूजा पांडे एक बार फिर अपनी बच्ची को गोद में लेकर न्यायालय पहुंची थीं।
करोड़ों रुपये बरामद, जारी है पूछताछ
एसआईटी अब तक हवाला मामले से संबंधित कुल ₹2.70 करोड़ रुपये बरामद कर चुकी है। इसमें से ₹1.45 करोड़ रुपये एसडीओपी पूजा पांडे व एसआई अर्पित भैरम से और ₹1.25 करोड़ रुपये नागपुर के हवाला कारोबारी आकाश जैन व अमन गुरनानी से जब्त किए गए हैं। दो दिन की पुलिस रिमांड के दौरान, एसआईटी ने गिरफ्तार पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाने के लिए इसकी वीडियोग्राफी भी करवाई।
जबलपुर क्राइम ब्रांच के एएसपी एवं एसआईटी प्रभारी जितेंद्र सिंह ने पुष्टि की है कि न्यायालय ने सभी 11 पुलिसकर्मियों को 30 अक्टूबर तक के लिए जेल भेज दिया है।
जांच की आंच अन्य लोगों तक भी एसआईटी गिरफ्तार पुलिसकर्मियों के बयानों में सामने आए तथ्यों की बारीकी से जांच कर रही है और प्रकरण की जांच को आगे बढ़ा रही है। आशंका है कि जांच की जद में कुछ अन्य लोग भी आ सकते हैं। हालांकि, विस्तृत जांच के संबंध में अधिकारी खुलकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं।
जांच दल हाईवे पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही आरोपित पुलिसकर्मियों के मोबाइल कॉल डिटेल्स की भी गहनता से जांच कर रहा है। हवाला कारोबारियों को पकड़ने के घटनाक्रम में उपयोग किए गए तीन वाहन पहले ही जब्त किए जा चुके हैं। पुलिसकर्मियों पर डकैती, अपहरण और आपराधिक षडयंत्र जैसी गंभीर धाराओं में दर्ज इस मामले की एसआईटी गंभीरता से जांच कर रही है।
न्यायालय में पेश किए गए आरोपी
जिन 11 पुलिसकर्मियों को 14 अक्टूबर को दर्ज एफआईआर के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजा गया है, उनमें निलंबित एसडीओपी पूजा पांडे, एसआई अर्पित भैरम, एसडीओपी कार्यालय के चालक आरक्षक रितेश वर्मा, रीडर प्रधान आरक्षक रविंद्र उइके, प्रधान आरक्षक माखन इनवाती, आरक्षक योगेंद्र चौरसिया, जगदीश यादव, गनमैन केदार बघेल, सुभाष सदाफल, लखनादौन एसडीओपी कार्यालय के रीडर राजेश जंघेला और बंडोल थाना के आरक्षक नीरज राजपूत शामिल हैं।
लगी हैं ये गंभीर धाराएं
सभी पुलिसकर्मियों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 310(2) (डकैती), 126(2) (गलत तरीके से रोकना), 140(3) (अपहरण) व 61(2) (आपराधिक षडयंत्र) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। डकैती की धारा में आजीवन या दस साल के कारावास का प्रावधान है।

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