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अब अमेरिका ने सभी देशों पर 10 फीसदी का नया ग्लोबल टैरिफ थोपा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अपनी टैरिफ नीति से पीछे हटने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार देकर उसे हटाने का आदेश दिया, लेकिन ट्रंप ने तुरंत 10 प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ लगाने का एलान कर दिया।

By: Arvind Mishra

Feb 21, 202610:04 AM

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अब अमेरिका ने सभी देशों पर 10 फीसदी का नया ग्लोबल टैरिफ थोपा

कोर्ट के फैसले के बाद भी अपनी टैरिफ नीति से पीछे हटने से इंकार कर दिया है।

  • सुप्रीम कोर्ट ने पिछला आदेश रद्द किया, भारत का 18 फीसदी टैरिफ खत्म
  • राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा- व्यापार समझौते में कोई बदलाव नहीं होगा

वॉशिंगटन। स्टार समाचार वेब

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अपनी टैरिफ नीति से पीछे हटने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार देकर उसे हटाने का आदेश दिया, लेकिन ट्रंप ने तुरंत 10 प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ लगाने का एलान कर दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए जब ट्रंप से भारत के साथ व्यापार समझौते पर ग्लोबल टैरिफ के असर को लेकर सवाल किया गया तो ट्रंप ने साफ कहा कि भारत के साथ व्यापार समझौते में कुछ नहीं बदलेगा। ट्रंप का ग्लोबल टैरिफ 24 फरवरी से लागू होगा। दरअसल, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ रद्द करने के फैसले के तीन घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रम्प ने दुनियाभर पर 10 फीसदी ग्लोबल टैरिफ लगा दिया है। उन्होंने कहा कि वह आज एक आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसके तहत 10 फीसदी का ग्लोबल टैरिफ लगाया जाएगा।

अब भारत पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगेगा

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को अवैध ठहराने के बाद और उसके बाद ट्रंप द्वारा 10 प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ लगाने के बाद अब सवाल उठता है कि भारत पर कितना टैरिफ लगेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब भारत पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगेगा। कई देशों पर 10 प्रतिशत से ज्यादा टैरिफ था, जिनमें यूरोपीय संघ पर 15 प्रतिशत, जापान पर 15 प्रतिशत, ब्रिटेन पर 10 प्रतिशत और भारत पर 18 प्रतिशत। अब ग्लोबल टैरिफ के बाद इन सभी देशों पर टैरिफ घटकर 10 प्रतिशत हो जाएगा। इस तरह भारत पर भी अब 18 के बजाय 10 प्रतिशत टैरिफ ही लागू होना चाहिए। हालांकि अभी इसे लेकर आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।

कोर्ट ने कहा-ट्रम्प का टैरिफ अवैध

इससे पहले अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के ग्लोबल टैरिफ को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान के तहत टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं, सिर्फ संसद को है।

यह बहुत निराशाजनक

ट्रम्प ने इसकी आलोचना करते हुए कहा- यह बहुत निराशाजनक है। मुझे कोर्ट के कुछ जजों पर शर्म आ रही है। वे देश के लिए कलंक हैं, उनमें हमारे देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं है। भारत के साथ ट्रेड डील पर ट्रम्प ने कहा कि, इस डील में कोई बदलाव नहीं होगा। पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं।

ट्रम्प बोले- जजों में सही काम करने की हिम्मत नहीं

ट्रम्प ने कहा कि जज कट्टर वामपंथियों के पालतू हैं। वे देशभक्ति नहीं दिखा रहे हैं और संविधान के प्रति वफादार भी नहीं हैं। जज कुछ लोगों से डरते हैं इसलिए सही फैसला लेना नहीं चाहते। मुझे अदालत के कुछ लोगों पर शर्म आती है। बिल्कुल शर्म आती है कि उनमें हमारे देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं है। वे हर उस चीज के खिलाफ हैं जो अमेरिका को मजबूत और फिर से महान बनाती है। वे हमारे देश के लिए शर्म की बात हैं। वे हर बार ना कहने वाले जज हैं।

ट्रम्प की 5 महत्वपूर्ण बातें

  • सुप्रीम कोर्ट के रद्द किए गए टैरिफ लागू करने के लिए मुझे संसद की जरूरत नहीं है। मैं इन्हें राष्ट्रपति के मिले अधिकारों के जरिए लागू कर सकता हूं।
  • सुप्रीम कोर्ट में रिफंड को लेकर कोई साफ बात नहीं कही गई है। इसलिए अमेरिकी सरकार किसी भी कंपनी को टैरिफ के रूप में वसूला गया पैसा वापस नहीं करेगी।
  • जज ने बहुत ही घटिया फैसला सुनाया है। मुझे लगता है कि अब इस मामले पर अगले दो साल तक कोर्ट में मुकदमा चलेगा। हम अगले 5 साल तक कोर्ट में ही रहेंगे।
  • सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विदेशी ताकतों का असर पड़ा है। अगर टैरिफ नहीं लगाए गए, तो विदेशी देश कुछ उद्योगों में अमेरिका से आगे निकलते रहेंगे।
  • टैरिफ लगाने का यह कदम कई साल पहले के राष्ट्रपतियों को उठा लेना चाहिए था। उन्होंने हमारे देश को कमजोर होने दिया और दूसरे देशों को फायदा उठाने दिया।

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