मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोल्ड्रिफ कफ सीरप के सेवन से बच्चों की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सीरप के सेवन से हुई बच्चों की मौत के मद्देनजर दवा सुरक्षातंत्र की जांच की मांग वाली एक पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए सहमत हो गया।
By: Arvind Mishra
Oct 09, 2025just now
भोपाल/नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोल्ड्रिफ कफ सीरप के सेवन से बच्चों की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सीरप के सेवन से हुई बच्चों की मौत के मद्देनजर दवा सुरक्षातंत्र की जांच की मांग वाली एक पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए सहमत हो गया। सीजेआई बीआर गवई, न्यायामूर्ति उज्ज्वल भुयान और न्यायामूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने जनहित याचिका दायर करने और वकील विशाल तिवारी की इस दलील पर गौर किया इस याचिका परतुरंत सुनवाई की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 10 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। अब लोगों की नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी है। उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच का आदेश जारी हो जाएगा। चूंकि जहरीले कफ सिरप से मप्र में 23 और राजस्थान में चार बच्चों की मौत हो चुकी है। इधर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही सिरप बनाने वाली कंपनी के मालिक को मप्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
कफ सीरप मामले से जुड़ी इस याचिका में मांग की गई है कि अदालत की निगरानी में जांच और सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए। इस जनहित याचिका में कहा गया कि देश के विभिन्न राज्यों में इस जहरीले कफ सीरप से हुई बच्चों की मौतों से संबंधित सभी लंबित मामले और इसकी जांच सीबीआई को सौंपी जाए।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि देश के अलग-अलग राज्यों में जांचों के कारण जवाबदेही बिखरी हुई है, इससे बार बार कोई न कोई चूक हो रही है। यह वजह है कि बाजार में खतरनाक दवाइयां पहुंच रही हैं। याचिका में कोर्ट से केंद्र को उन नियामकीय खामियों की पहचान करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिनके कारण घटिया दवाइयां बाजार में पहुंच पाईं।