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सुप्रीम आदेश... नसबंदी के बाद आवारा कुत्तों को छोड़ो

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि शेल्टर होम से सभी कुत्तों को छोड़ा जाए केवल हिंसक और बीमार कुत्ते ही वहां रहेंगे। नसबंदी के बाद कुत्तों को छोड़ने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं है और इस संबंध में कानून बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

By: Arvind Mishra

Aug 22, 202511:18 AM

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सुप्रीम आदेश... नसबंदी के बाद आवारा कुत्तों को छोड़ो

शेल्टर होम से सभी कुत्तों को छोड़ा जाए केवल हिंसक और बीमार कुत्ते ही वहां रहेंगे।

खूंखार कैद में रहेंगे

  • सिर्फ आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाए
  • आवारा डॉग्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
  • अब कोई भी कुत्तों को सार्वजनिक जगह खाना नहीं देगा
  • दिल्ली सहित अन्य राज्यों को भी जारी किया गया नोटिस
  • पकड़ने से रोका तो 25 हजार, एनजीओ पर 2 लाख जुर्माना

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि शेल्टर होम से सभी कुत्तों को छोड़ा जाए केवल हिंसक और बीमार कुत्ते ही वहां रहेंगे। नसबंदी के बाद कुत्तों को छोड़ने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं है और इस संबंध में कानून बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। कोर्ट ने इस संबंध में ना केवल दिल्ली, बल्कि अन्य राज्यों को भी नोटिस जारी किया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों के मुद्दे पर बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के उस निर्देश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है, उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा- जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाना चाहिए, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या जिनका व्यवहार आक्रामक है। इससे पहले 14 अगस्त को जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की स्पेशल बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने 11 अगस्त को डॉग बाइट्स और रेबीज के मामलों को देखते हुए सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में दिल्ली-एनसीआर के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था।

खाना खिलाने का तय हो स्थान

जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई में तीन जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने हर कम्युनिसिपल ब्लॉक में आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए अलग से स्पेस खोले जाएंगे। सिर्फ निर्धारित जगह पर ही कुत्तों को खाना दिया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जाएगा। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी।

जहां से उठाया वहीं छोड़ा जाए

कोर्ट ने कहा कि कुत्तों को जहां से उठाया गया है, उन्हें उसी जगह रिलोकेट किया जाएगा। हर वॉर्ड में कुत्तों को खाना खिलाने के लिए फीडिंग जोन बनाए जाएंगे। सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर मनाही है। अदालत ने कहा कि किसी भी जगह कुत्तों को खाना खिलाने से समस्या होती है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन शुरू की जाएगी।

तीन बिंदुओं में सुप्रीम आदेश

  • नगर निगम को आदेश की धारा 12, 12.1 और 12.2 का पालन करना होगा। कुत्तों को पकड़कर उन्हें कीड़े मारने की दवा (डिवार्मिंग), टीकाकरण आदि करने के बाद उसी इलाके में छोड़ा जाए। लेकिन आक्रामक या रेबीज से पीड़ित कुत्तों को वापस नहीं छोड़ा जाएगा।
  • जस्टिस नाथ ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाना मना होगा। इसके लिए अलग से डेडिकेटेड फीडिंग जोन बनाए जाएं। कई घटनाएं गलत तरीके से खाना खिलाने के कारण हुई हैं।
  • पहले दिए गए आदेश (पैरा 13) को दोहराया और संशोधन किया कि कोई भी व्यक्ति या संस्था इन सेवाओं में बाधा नहीं डालेगी। साथ ही, डॉग लवर्स और एनजीओ को कोर्ट रजिस्ट्री में क्रमश: 25 हजार और 2 लाख जमा कराने होंगे।
     

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