एएनएम भर्ती परीक्षा-2023 में दस्तावेज सत्यापन में कथित लापरवाही पर स्वास्थ्य विभाग ने पूर्व सीएमएचओ डॉ. एल.के. तिवारी और प्रशासनिक अधिकारी साविन्द्र सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

हाइलाइट्स:
सतना, स्टार समाचार वेब
महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) भर्ती परीक्षा-2023 से जुड़े विवाद में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. एल.के. तिवारी तथा प्रशासनिक अधिकारी एवं विभागीय छननीन समिति के अध्यक्ष साविन्द्र सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दोनों अधिकारियों पर अभ्यर्थी नाहिदा खातून के दस्तावेजों के परीक्षण और नियुक्ति प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। संचालनालय द्वारा 18 जून को जारी अलग-अलग नोटिसों में दोनों अधिकारियों से तीन दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
दस्तावेजों की जांच में बरती गई लापरवाही
मामला नवंबर 2024 का है, जब महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता समूह-5 भर्ती परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के परीक्षण के लिए जिला स्तर पर विभागीय छननीन समिति गठित की गई थी। समिति को अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों की जांच कर नियुक्ति के लिए पात्रता सुनिश्चित करनी थी। आरोप है कि अभ्यर्थी नाहिदा खातून के दस्तावेजों का निर्धारित मानकों के अनुरूप सूक्ष्म परीक्षण नहीं किया गया। बाद में समिति द्वारा उन्हें अपात्र पाया गया, जिसके बाद नाहिदा खातून को नियुक्ति से वंचित होना पड़ा और उन्होंने राहत के लिए हाईकोर्ट जबलपुर की शरण ली।
समय पर जांच होती तो नहीं पहुंचता मामला कोर्ट
संचालनालय ने नोटिस में कहा है कि यदि दस्तावेजों का परीक्षण नियमानुसार और गंभीरता से किया गया होता तो अभ्यर्थी की पात्रता-अ पात्रता का निर्णय प्रारंभिक स्तर पर ही स्पष्ट हो जाता। ऐसी स्थिति में न तो विवाद उत्पन्न होता और न ही मामला न्यायालय तक पहुंचता।
विभाग का मानना है कि संबंधित अधिकारियों ने अपने दायित्वों के निर्वहन में अपेक्षित सावधानी नहीं बरती, जिससे पूरी भर्ती प्रक्रिया विवादों में घिर गई और विभाग को न्यायालयीन कार्यवाही का सामना करना पड़ा।
दोनों अधिकारियों पर अलग-अलग कार्रवाई की प्रक्रिया
तत्कालीन सीएमएचओ डॉ. एल.के. तिवारी को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के तहत नोटिस जारी किया गया है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी साविन्द्र सिंह के खिलाफ मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के अंतर्गत कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। दोनों अधिकारियों को तीन दिवस के भीतर क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, रीवा के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में जवाब प्राप्त नहीं होने पर यह माना जाएगा कि संबंधित अधिकारियों को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है और एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी।


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