वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावे की हेराफेरी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने दान का एक-एक पैसा सीधे मंदिर के कोषागार में जमा करने और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया है।

वृंदावन के प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की कथित हेराफेरी और धनराशि के गलत तरीके से निकाले जाने के गंभीर मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि भक्तों द्वारा अर्पित किया जाने वाला एक-एक पैसा या तो मंदिर की दानपेटियों (गोलक) में पहुंचे या फिर ऑनलाइन माध्यम से सीधे मंदिर के आधिकारिक कोषागार में जमा हो। अदालत ने साफ कर दिया है कि चढ़ावे की राशि का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग या उसे इधर-उधर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष मंदिर के कामकाज की निगरानी कर रही उच्चाधिकार प्राप्त समिति की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने अदालत को बताया कि इस मामले में बेहद गंभीर हालात सामने आए हैं, जिन पर तत्काल सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। अदालत के समक्ष पेश किए गए एक वीडियो और तस्वीरों में तीन व्यक्तियों को पारंपरिक दानपेटी (गोलक) के सामने खड़े होकर श्रद्धालुओं से पैसे लेते और उन्हें पॉलीथिन की थैलियों में डालते हुए देखा गया।
अदालत ने इस मामले पर अत्यंत सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए कि दान की प्रत्येक राशि केवल दानपेटी या ऑनलाइन माध्यम से ही मंदिर के कोषागार तक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी दी कि सेवायतों या किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा इस प्रक्रिया में यदि कोई भी बाधा उत्पन्न की जाती है, तो उसे बेहद गंभीरता से लिया जाएगा। इसके साथ ही, अदालत ने मंदिर प्रबंधन समिति को मंदिर की कोषागार व्यवस्था में पूर्णतः पारदर्शी प्रणाली लागू करने के भी निर्देश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर की प्रबंधन समिति द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। अदालत के इन महत्वपूर्ण निर्देशों का मुख्य उद्देश्य मंदिर में आने वाले चढ़ावे के संग्रह और उसके प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, ताकि श्रद्धालुओं द्वारा समर्पित धन का पूरा और सही हिसाब मंदिर के आधिकारिक कोष में दर्ज हो सके।
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