सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला/कमल मौला परिसर मामले में अहम आदेश दिया है। अदालत ने मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार की नमाज के लिए खसरा नंबर 596 पर व्यवस्था करने को कहा है।

नई दिल्ली में स्थित देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक और बहुचर्चित भोजशाला/कमल मौला परिसर से जुड़ी याचिका पर एक अहम आदेश पारित किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मुस्लिम समुदाय के श्रद्धालुओं को शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन नमाज अदा करने के लिए विवादित परिसर के ठीक पास स्थित जमीन आवंटित की जाए। अदालत के इस फैसले से स्थानीय स्तर पर नमाज अदा करने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
शीर्ष अदालत द्वारा चिह्नित की गई यह विशिष्ट भूमि खसरा नंबर 596 है, जिसे विवादित स्थल से सटी हुई दरगाह की जमीन के रूप में पहचाना गया है। अपने 14 जुलाई 2026 के आदेश को और अधिक स्पष्ट करते हुए अदालत ने निर्देश दिया है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को हर शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक इसी निर्धारित भूमि पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। अदालत ने मध्य प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने और आवश्यक बुनियादी प्रबंध तुरंत करने के निर्देश दिए हैं।
यह न्यायिक निर्देश मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर की गई उस याचिका पर सुनवाई के बाद आया है, जिसमें शुक्रवार की नमाज के लिए विवादित परिसर के नजदीक ही वैकल्पिक जगह की मांग उठाई गई थी। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को अवगत कराया था कि मौजूदा अंतरिम व्यवस्था के कारण श्रद्धालुओं को विवादित धार्मिक स्थल से लगभग एक किलोमीटर की लंबी दूरी तय करके नमाज के लिए जाना पड़ता है, जिससे उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है।
मामले की गंभीरता को समझते हुए सुनवाई के दौरान अदालत ने पक्षों द्वारा पेश किए गए साइट प्लान का बारीकी से अवलोकन किया। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से यह नोट किया कि खसरा नंबर 596 की जमीन तक पहुंचने के लिए एक पूरी तरह से स्वतंत्र और अलग पहुंच मार्ग (एक्सेस रोड) उपलब्ध है। अदालत ने अपने अवलोकन में माना कि मुख्य परिसर से सीधा रास्ता अलग होने के कारण यह भूखंड नमाज के आयोजन के लिए पूरी तरह उपयुक्त है और इससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के साथ-साथ श्रद्धालुओं को भी आवागमन में सहूलियत होगी।

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