भोपाल जिला न्यायालय ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले राहुल ठाकुर के परिजनों को ₹93.41 लाख की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। जानें क्या था पूरा मामला।

भोपाल की एक जिला अदालत ने सड़क दुर्घटना के एक पुराने मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पीड़ित परिवार के पक्ष में निर्णय दिया है। प्रधान जिला न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने फाइनेंस कंपनी में कार्यरत एक युवक की मृत्यु पर उसके परिजनों को 93 लाख 41 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं।
यह मामला 27 अगस्त 2024 का है। लालघाटी, बैरागढ़ निवासी 27 वर्षीय राहुल ठाकुर, जो बजाज फाइनेंस कंपनी में कार्यरत थे, अपनी मोटरसाइकिल से बरेली से हरसिली की ओर जा रहे थे। रात्रि करीब 9:30 बजे एन.एच. 45 पर ग्राम हरसिली के पास पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित मोटरसाइकिल सवार ने राहुल की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण टक्कर में राहुल गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल ले जाते समय डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
मृतक के परिजनों की ओर से अधिवक्ता आर.के. हिंगोरानी और सनी हिंगोरानी ने न्यायालय में मृत्यु का दावा पेश किया। पुलिस ने दुर्घटना के बाद संबंधित मोटरसाइकिल चालक, उसके मालिक और इफको टोकियो इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एमपी नगर) के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की थी।
सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी और मोटरसाइकिल मालिक की ओर से दलील दी गई कि दुर्घटना के लिए स्वयं राहुल ठाकुर जिम्मेदार थे, इसलिए इस दावे को खारिज किया जाना चाहिए। हालांकि, न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद विपक्ष के दावों को नकार दिया। अदालत ने माना कि दुर्घटना लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के कारण हुई और अब बीमा कंपनी, वाहन स्वामी व चालक को संयुक्त रूप से हर्जाने की राशि का भुगतान करना होगा।
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