केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राष्ट्रीयता की पुष्टि और मूल देश की अनुमति के बिना किसी विदेशी नागरिक को निर्वासित नहीं किया जा सकता। जानिए पूरी प्रक्रिया।

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट किया है कि जिस विदेशी नागरिक की राष्ट्रीयता की पुष्टि नहीं हुई है, उसे उसके देश से पुष्टि और स्वीकार्यता मिलने तक निर्वासित नहीं किया जा सकता। यह हलफनामा उस याचिका के जवाब में दायर किया गया है, जिसमें असम में विदेशी घोषित किए गए ऐसे लोगों को अनिश्चितकाल तक हिरासत में रखने को चुनौती दी गई है, जिनके निर्वासन की तत्काल कोई संभावना नजर नहीं आ रही है।
गृह मंत्रालय के अनुसार, किसी भी विदेशी नागरिक को उसके मूल देश में तभी भेजा जा सकता है जब उसकी राष्ट्रीयता पूरी तरह सत्यापित हो, उसके पास वैध यात्रा दस्तावेज मौजूद हों और संबंधित देश उसे स्वीकार करने के लिए आधिकारिक रूप से सहमत हो। सरकार का मानना है कि राष्ट्रीयता की पुष्टि किए बिना निर्वासन की प्रक्रिया शुरू करना संभव नहीं है।
केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, किसी विदेशी नागरिक को संबंधित राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) द्वारा तभी निर्वासित किया जा सकता है जब उसकी सजा पूरी हो चुकी हो या अदालत की कार्यवाही समाप्त हो गई हो। इसके लिए यह भी अनिवार्य है कि उस व्यक्ति के पास वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज हों और उसके खिलाफ देश में कोई अन्य आपराधिक मामला लंबित न हो।
गृह मंत्रालय ने अपने हलफनामे में यह भी उल्लेख किया है कि निर्वासन की कार्रवाई से पहले संबंधित देश के दूतावास या उच्चायोग के माध्यम से व्यक्ति की राष्ट्रीयता का सत्यापन कराया जाना बेहद जरूरी है। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही दूतावास से आवश्यक यात्रा दस्तावेज प्राप्त किए जाते हैं, जिसके पश्चात ही आगे की निर्वासन प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सकता है।

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