दिल्ली हाई कोर्ट ने गौतम गंभीर के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश दिया है। कोर्ट ने गूगल और मेटा को डीपफेक वीडियो हटाने का निर्देश दिया है।
By: Ajay Tiwari
Mar 25, 20264:20 PM
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर के व्यक्तित्व अधिकारों (Personality Rights) की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है।
यह कदम गंभीर द्वारा दायर उस याचिका के जवाब में आया है, जिसमें उन्होंने अपने नाम, छवि और आवाज के व्यावसायिक दुरुपयोग पर रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट ने माना कि विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर एआई-जनरेटेड डीपफेक और छेड़छाड़ किए गए वीडियो के जरिए उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिससे गलत जानकारी फैलने का खतरा है।
आपत्तिजनक कंटेंट को तुरंत हटाया जाए
न्यायाधीश ज्योति सिंह ने सुनवाई के दौरान मेटा, गूगल और अमेजन सेलर्स को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे गंभीर के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करने वाले सभी आपत्तिजनक कंटेंट को तुरंत हटाएं। इसके अलावा, कोर्ट ने तकनीकी कंपनियों से उन अपलोडर्स की बेसिक सब्सक्राइबर जानकारी और आईपी (IP) लॉगिन विवरण साझा करने को भी कहा है। गंभीर के वकील जय अनंत देहाद्राई की दलीलों पर गौर करते हुए कोर्ट ने भविष्य में भी ऐसे कंटेंट को बार-बार शेयर होने से रोकने के लिए कड़े रुख का संकेत दिया है।