मऊगंज जिले के हर्रहा में अवैध उत्खनन के मामले में कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बोल्डर खनन पट्टा निरस्त कर दिया है और एनजीटी नियमों के उल्लंघन पर उत्खननकर्ता कृष्ण कुमार सिंह पर 10 करोड़ 8 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। जांच में कदुआमन बांध के डूब क्षेत्र तक अवैध उत्खनन की पुष्टि हुई है। जुर्माने की राशि 15 दिनों में जमा करने का आदेश जारी किया गया है।

कदुआमन बांध के डूब एरिया तक मिला अवैध उत्खनन
रीवा, स्टार समाचार वेब
मऊगंज जिले के हर्रहा में किए जा रहे अवैध उत्खनन पर कलेक्टर ने न केवल स्वीकृत उत्खनि पट्टे को निरस्त कर दिया है बल्कि एनजीटी के विहित प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए अवैध उत्खननकर्ता कृष्ण कुमार सिंह पर 10 करोड़ 8 लाख 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की उक्त राशि को 15 दिन के अंदर जमा कराने के लिए कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि रीवा एवं मऊगंज में होने वाले उत्खनन कार्य में उत्खननकर्ता द्वारा खनिज एवं एनजीटी विभाग की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है। इस तरह का एक बड़ा मामला मऊगंज जिले के हर्रहा में पकड़ा गया है जिसमें उत्खननकर्ता कृष्ण कुमार सिंह पिता राघवेन्द्र सिंह निवासी ग्राम नेगुड़ा तहसील चुरहट जिला सीधी द्वारा हर्रहा की भूमि खसरा क्रमांक 3/2/2 रकबा 1.578 हेक्टेयर में बोल्डर उत्खनन के लिए खनिज विभाग से स्वीकृति ली थी। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग मऊगंज द्वारा जांच करने के बाद पाया गया कि उत्खननकर्ता द्वारा न सिर्फ शासन द्वारा दी गई पट्टे की भूमि में उत्खनन किया है बल्कि शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 7/1 के अंश भाग 67200 घनमीटर के क्षेत्र में अवैध उत्खनन करने का प्रतिवेदन दिया है।
शर्तों का भी किया उल्लंघन
खनिज विभाग द्वारा दी गई लीज के बाद उत्खननकर्ता कृष्ण कुमार सिंह द्वारा खदान में किसी भी स्थान पर साइन बोर्ड नहीं लगाया गया था। सुरक्षा की दृष्टि से कटीले तार एवं फेंसिंग भी नहीं की गई थी। यहां तक कि ब्लास्टिंग सर्टिफिकेट मांगने पर उत्खननकर्ता ने इसका भी अवलोकन नहीं कराया। ताज्जुब की बात यह है कि क्षेत्र के कदुआमन बांध की जल राशि तक डूब एरिया में भी लीजधारक द्वारा अवैध उत्खनन करना पाया गया है।
67 हजार घन मीटर में अवैध उत्खनन
लीजधारक द्वारा लीज की भूमि के अलावा शासकीय भूमि में अवैध उत्खनन किया गया। बताया गया है कि शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 7/1 का नाप पटवारी, राजस्व निरीक्षक द्वारा किए जाने पर यह पाया गया कि लीजधारक द्वारा 67 हजार 200 घनमीटर क्षेत्र में अवैध उत्खनन किया है। ऐसी स्थिति में एनजीटी के विहित प्रावधानों का उल्लंघन बताया गया है। निरीक्षण के बाद मिली कमियों का प्रतिवेदन राजस्व अधिकारियों ने कलेक्टर मऊगंज को दिया है। मध्यप्रदेश खनिज अवैध (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) का निवारण नियम 2022 के नियम 18 में खनिज के अवैध उत्खनन या भण्डारण के लिए किए गए प्रावधान में शास्ति की राशि अधिरोपित की गई है।
इस तरह लगाया जुर्माना


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