सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा तालाबीरा-II कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के खिलाफ सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की और समन रद्द किया।

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को बहुचर्चित कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। शीर्ष अदालत ने ओडिशा के तालाबीरा-II कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में उनके खिलाफ जारी समन आदेश को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाही को पूरी तरह समाप्त कर दिया है।
यह पूरा मामला कांग्रेस नीत यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान का है। ओडिशा में स्थित तालाबीरा-II कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित अनियमितताओं के आरोप लगे थे। उस समय देश के प्रधानमंत्री होने के साथ-साथ डॉ. मनमोहन सिंह के पास कोयला मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी था।
आरोप लगाया गया था कि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज को यह ब्लॉक आवंटित करने में नियमों की अनदेखी की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई ने इसकी गहन जांच की, लेकिन जांच एजेंसी ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में स्पष्ट किया था कि इस मामले में किसी भी प्रकार के अभियोजन (मुकदमे) योग्य सबूत नहीं मिले हैं।
ट्रायल कोर्ट का आदेश:
सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के बावजूद, मार्च 2015 में दिल्ली की एक विशेष अदालत (न्यायाधीश भारत पराशर) ने रिपोर्ट को नकार दिया। अदालत ने डॉ. मनमोहन सिंह, उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला, पूर्व कोयला सचिव पी.सी. पारेख और तीन अन्य को आरोपी के रूप में तलब किया था।
सुप्रीम कोर्ट में चुनौती:
ट्रायल कोर्ट के इस आदेश को डॉ. मनमोहन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उनका मुख्य तर्क था कि जब जांच एजेंसी को कोई आपराधिक साक्ष्य नहीं मिला, तो समन जारी करना न्यायसंगत नहीं है।
स्टे आर्डर:
अप्रैल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के समन आदेश पर रोक लगा दी थी, जिससे उन्हें ट्रायल का सामना नहीं करना पड़ा।
यह कानूनी मामला एक दशक से अधिक समय तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहा। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने सुनवाई के बाद सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को सही ठहराया। पीठ ने स्पष्ट किया कि सीबीआई की रिपोर्ट को खारिज कर संज्ञान लेने का कोई ठोस आधार नहीं बनता है। अपीलकर्ता के निधन के कारण इस कानूनी प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। गौरतलब है कि डॉ. मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की आयु में नई दिल्ली के एम्स में निधन हो गया था, और उनके निधन के करीब दो साल बाद यह अंतिम कानूनी फैसला आया है।
सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा तालाबीरा-II कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के खिलाफ सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की और समन रद्द किया।
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